पटियाला हाउस कोर्ट में बॉलीवुड के ‘दबंग’ सलमान खान और एक्ट्रेस कैटरीना कैफ के खिलाफ दायर उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें सलमान खान, कैटरीना और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी. दिल्ली पुलिस ने अनुसूचित जातियों (एससी) के खिलाफ जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल करने के आरोप में सलमान और कैटरीना कैफ व अन्य पर प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई थी. ऐसे में कोर्ट ने बुधवार को इस याचिका को खारिज कर दिया है.
शिकायत में लगाए गए थे आरोप
बता दें, शिकायत में आरोप लगाया गया था कि सलमान ने अपनी फिल्म ‘टाइगर जिंदा है’ के प्रचार के दौरान अनुसूचित जातियों के खिलाफ जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल किया था. हाल ही में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सिद्धार्थ शर्मा ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया था कि वह पांच मार्च तक रिपोर्ट दाखिल कर बताएं कि क्या इस मामले में मुंबई या राजस्थान में कोई प्राथमिकी दर्ज की गई और उन मामलों में जांच की क्या स्थिति है.
पुलिस को अदालत ने दिया था निर्देश
गौरतलब है कि अदालत ने पुलिस को यह निर्देश भी दिया था कि उन प्राथमिकियों में तथ्यों का सत्यापन करें और देखें कि क्या वह मौजूदा प्राथमिकी से मिलती-जुलती है. सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने अदालत को बताया था कि सलमान और उनके सहयोगी इस मामले को लेकर उन्हें कथित तौर पर धमका रहे हैं और सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) तक ने उन्हें धमकी दी है.
बता दें कि दलित समाज पर कथित जाति सूचक टिप्पणी के मामले में हाल ही में कोर्ट के इस्तगासें पर जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के नागौरीगेट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है. परिवादी नरेश कंडारा के इस्तगासे पर कोर्ट के आदेश पर नागौरी गेट थाना पुलिस ने सलमान खान और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ एससी एसटी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है. दरअसल यह मामला रिएलिटी डांस शो ‘सुपर डांसर चैप्टर 2’ का है, जहां सलमान खान अपनी हीरोइन कैटरीना के साथ फिल्म ‘टाइगर जिंदा है’ के प्रमोशन के लिए यहां पहुंचे थे.