Monday, December 23, 2024
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एससी-एसटी एक्ट पर दिए फैसले को स्टे करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इन्कार…

SI News Today

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम (एससी-एसटी एक्ट) में बदलाव जारी रहेगा। मंगलवार (तीन अप्रैल) को कोर्ट ने कहा कि इस मामले में किसी प्रकार का स्टे नहीं लिया जाएगा। कोर्ट अपने फैसले पर किसी प्रकार का बदलाव नहीं करेगा। कोर्ट इस मसले पर केंद्र सरकार की ओर से दो अप्रैल (सोमवार) दी गई पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई कर रहा था।

कोर्ट ने इसी के साथ कहा कि वह इस बाबत 10 दिनों में सुनवाई करेगा। तीन दिनों के भीतर सभी पक्षों को अपनी ओर से जवाब देना होगा। कोर्ट ने इसी के साथ स्पष्ट किया है कि शिकायत दर्ज करने वाले को मुआवजा दिया तुरंत दिया जाए। पीड़ित को किसी भी प्रक्रिया के कारण इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

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