बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को 1998 के काले हिरन के शिकार मामले में गुरुवार एक अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई, जबकि चार अन्य सह आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया. यह चार अन्य आरोपी फिल्मी सितारे सोनाली बेंद्रे, सैफ अली खान, तब्बू और नीलम हैं. सजा सुनाए जाने के बाद अभिनेता को जोधपुर की सेंट्रल जेल ले जाया गया. सलमान खान को कैदी नंबर 106 दिया गया है. उन्हें वार्ड नंबर 2 में रखा गया है. जेल लाने पर सलमान खान का मेडिकल टेस्ट किया गया. हालांकि उन्हें कोई समस्या नहीं थी.
जोधपुर डीआईजी जेल विक्रम सिंह ने बताया कि जब सलमान को जेल लाया गया तो वह थोड़े डिप्रेशन में थे. सिंह ने दावा किया ने सलमान खान को कोई वीआईपी ट्रीटमेंट में नहीं दिया गया. उन्हें आम कैदियों की तरह रखा जाएगा. सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं. सलमान को जेल के कपड़े कल दिए जाएंगे. सिंह ने आगे बताया कि सलमान खान को रात का खाना दिया गया है लेकिन उन्होंने खाने से इनकार कर दिया है. उन्हें जेल के बर्तनों में खाना दिया जाएगा.
सलमान ने नहीं कोई डिमांड
काले हिरण मामले में दोषी ठहराए गए अभिनेता सलमान खान ने हालांकि जेल में पहुंचने के दौरान कोई डिमांड नहीं की.
इससे पहले, 52 वर्षीय सलमान को कानून द्वारा प्रतिबंधित लुप्तप्राय प्रजाति के दो काले हिरनों के शिकार के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 9/51 के तहत दोषी पाया गया. घटना बॉलीवुड फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान अक्टूबर एक-दो 1998 को जोधपुर के समीप कनकनी गांव में हुई थी.
अभिनेता के पक्ष का प्रतिनिधित्व वकील हस्तिमल सारस्वत कर रहे थे. सलमान को यह फैसला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देव कुमार खत्री ने सुनाया. इस दौरान सलमान की बहन अलविरा और अर्पिता भी मौजूद थीं. मामले की सुनवाई पिछले 19 साल से चल रही थी और अदालत ने 28 मार्च की हुई अंतिम बहस के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया था. जीव रक्षा बिशनोई सभा ने अन्य आरोपियों को बरी करने के फैसले का विरोध किया है. संगठन के राज्य अध्यक्ष शिवराज बिशनोई ने कहा कि इन्हें बरी करने के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी.