काले हिरण के शिकार के मामले में 5 साल की सजा मिलने के बाद सलमान खान द्वारा सत्र अदालत में दायर की गई जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान दोनों ने दमदार दलीलें दीं. जहां सरकारी वकील ने जिला एवं सत्र अदालत में सुनवाई के दौरान उनकी जमानत का विरोध किया और कहा कि ‘सलमान खान आदतन अपराधी हैं.’ वहीं, सलमान के वकीलों की तरफ से भी जमानत को लेकर मजबूत दलीलें दी गईं, जिसके बाद कोर्ट ने सलमान खान द्वारा दायर जमानत अर्जी पर दोपहर 2 बजे तक फैसला सुरक्षित रख लिया था, हालांकि बाद में उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश कोर्ट ने दिए.
सलमान निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया- बचाव पक्ष
वहीं, सलमान के वकील सुनवाई के दौरान सलमान खान के वकील महेश बोरा और हस्तीमल सारस्वत ने कोर्ट में दलील दी कि सलमान खान निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है. इसके साथ ही उन्होंने सलमान के आर्म्स एक्ट में बरी किए जाने के मामले का भी हवाला दिया. सलमान के वकीलों की तरफ से दलील दी गई कि ‘सलमान हर सुनवाई पर कोर्ट में हाजिर रहे. उन्हें कई केस में जमानत भी मिली. उन्होंने कभी जमानत का दुरुपयोग नहीं किया.’
रिहाई तक सलमान का जेल में ही रहना उचित- सरकारी वकील
जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार जोशी की अदालत में सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने सलमान को जमानत दिए जाने की दलील का विरोध किया. सरकारी वकील ने सलमान की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि सलमान आदतन अपराधी हैं. उनके केस में गवाही पुख्ता है और रिहाई तक सलमान का जेल में ही रहना उचित होगा.
सलमान के बॉडीगार्ड ने मीडिया के साथ धक्कामुक्की की
इससे पहले बताया गया कि सलमान की जमानत अर्जी पर सुनवाई से पहले सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार जोशी और सलमान को सजा सुनाने वाले सीजेएम देव कुमार खत्री के बीच चैंबर में करीब आधे घंटे तक बातचीत भी हुई थी. मामले की सुनवाई से पहले करीब सवा दस बजे सलमान की बहनें अलविरा, अर्पिता, उनके वकील और बॉडीगार्ड शेरा कोर्ट पहुंचे थे, जहां उनके कोर्ट पहुंचने के दौरान जब मीडियाकर्मियों ने उन्हें घेर लिया तो सलमान के बॉडीगार्ड ने उनके साथ धक्कामुक्की की, जिसके बाद पुलिस ने सलमान के दूसरे बॉडीगार्ड को कोर्ट के अंदर जाने से रोक दिया.
कई जजों का तबादला
इससे पूर्व राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा शुक्रवार को 140 से अधिक जजों का तबादला कर दिया था, जिनमें सलमान को पांच साल कैद की सजा सुनाने वाले और उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करने वाले जज जोशी भी शामिल हैं. गौरतलब है कि शुक्रवार को सलमान की ओर से उनके वकील ने सजा के खिलाफ और बेल दिए जाने को लेकर सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. लेकिन कोर्ट ने पूरे मामले पर बहस पूरी होने के बाद दोनों मामलों में फैसला शनिवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था.
सलमान खान को मिली है पांच साल की सजा
बता दें कि जोधपुर कोर्ट ने गुरुवार को बॉलीवुड के भाईजान कहे जाने वाले सलमान खान को काले हिरण के शिकार के मामले में सजा सुनाई गई थी. सीजीएम देव कुमार खत्री ने मामले में फैसला देते हुए सलमान को पांच साल कैद की सजा सुनाई, साथ ही उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.