SSP Lucknow and SO Calling from Hazratganj: CJM Court.
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समाजसेवी संजय शर्मा द्वारा SSP दीपक कुमार और SO हजरतगंज आनंद कुमार शाही के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए 156(3) के तहत CJM कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। जिस पर कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई की। कोर्ट ने मामले को अपराधिक प्रकरण वाद के रूप में दर्ज करते हुए थाने से आख्या तलब करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि 17 जून को नियत की है।
वादी संजय शर्मा ने SSP और SO के खिलाफ I.P.C. की धारा 34,166,166(A)(C), 217 आदि में FIR दर्ज करके विवेचना कराने की मांग की है। उन्होंने बताया कि साल 2017 के मई महीने की 31 तारीख़ को लखनऊ की विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट छवि अस्थाना ने SSP और SO को पत्र लिखकर निरीक्षक रहे अरुण कुमार सिंह और निरीक्षक नजरुल हसन के खिलाफ सख्त कदम उठाने का आदेश दिया था, लेकिन तत्कालीन SSP और SO ने मजिस्ट्रेट के इस पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की, जिसे कोर्ट की अवमानना बताते हुए संजय ने गत 04 अप्रैल को हजरतगंज के थानाध्यक्ष को और 06 अप्रैल को SSP को पत्र भेजकर FIR लिखने की मांग की थी।
इसके अलावा संजय शर्मा ने #UPCM श्री #YogiAdityanath के जनसुनवाई पोर्टल पर भी 2 शिकायतें दर्ज कराई गईं। जिनके जबाब में अप्रैल 2018 में CO हजरतगंज अभय कुमार मिश्र SSP, लखनऊ ने जो लिखा उससे साफ था कि मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी। रिपोर्ट दर्ज न करने को संजय ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ललिता कुमारी बनाम उप्र सरकार (2014)-2 SCC(1) में दी गई विधि व्यवस्था की अवज्ञा करने के साथ ही भारतीय दण्ड संहिता (I.P.C.) की धारा 166(A)/166/166(A)(c) का अपराध बताया है।