Monday, December 16, 2024
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नाबालिग दुल्हन और अधेड़ दूल्हा, फिर आयी पुलिस..

SI News Today
A minor bride and a middle-aged bride, then returned to the police.

जिले के सोनवे तकिया महादेव मठ शिव मंदिर में शादी हो रही थी जेैसे ही दूल्हा ने दुल्हन की मांग भरी कि पुलिस आ गयी और दुल्हा-दुल्हन को हिरासत में ले लिया। वजह ये है कि दूल्हा 34 साल का था और दुल्हन 17 साल की नाबालिग थी। गुरुवार को परणाडावर गांव निवासी महादेव मिस्त्री की पुत्री किरण कुमारी की शादी हरियाणा राज्य के महेंद्र गढ़ निवासी स्व. बाबूलाल झगड़ के पुत्र सतीश कुमार से होने की सूचना मिली तो पुलिस ने तत्परता दिखाई और विवाह स्थल पर पहुंच गई और दूल्हा और दुल्हन को हिरासत में ले लिया।

दोनों पक्षों के अभिभावक की रजामंदी से शादी हुई थी। तमाम पक्षों को सुनने और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद पीठ ने लड़की को मां-पिता को सौंपने का आदेश पारित किया। हालांकि शादी को गैर कानूनी बताया गया। जब जांच की तो पाया गया कि लड़की व्यस्क नहीं हुई है। आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों से यह प्रमाणित हुआ। शादी की तिथि तक लड़की की उम्र 17 वर्ष 10 महीना 21 दिन हो रहा था। दूसरी ओर लड़के की उम्र लड़की की अपेक्षा भी दोगुनी पायी गई है।

थानाध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि शुरूआती जांच में यह तथ्य सामने आया है कि लड़की की मौसी इस शादी की अगुवा बनी थी। उनकी तीन बेटियों की शादी हरियाणा में हुई है। सिरदला इलाके के कई लड़कियों की शादी हरियाणा में हुई है। बाल संरक्षण इकाई नवादा की कार्यकर्ता कुमारी संगीता सिन्हा व तटवासी समाज न्यास के जिला समन्वयक कल्याणी कुमारी, उप समन्वयक अभय कुमार आदि ने पुलिस को सूचना दी थी कि नबालिग लड़की की शादी कराई जा रही है।

बाल संरक्षण इकाई नवादा के आदेश के बाद बाल विवाह की शिकार युवती को उसके मां-पिता को सौंप दिया गया है। जबकि दुल्हा को बांड पर मुक्त किया गया है। हालांकि इस मामले में प्राथमिकी इसलिए दर्ज नहीं कराई गई कि युवती के बालिग होने में एक माह का समय रह गया है। इसके साथ ही बेमेल शादी किन परिस्थितियों में हुई, कहीं मानव तस्करी का मामला तो नहीं है, इसकी जांच के लिए थानाध्यक्ष राजकुमार को 15 दिनों का समय दिया गया। ऐसे में पुलिस लड़का की कुंडली खंगालेगी और इस तथ्य की जांच करेगी कि इस शादी के पीछे मानव तस्करी की मंशा तो नहीं थी।

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