Friday, November 22, 2024
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आज से यूपी में बैन है पॉलीथीन, इस्तेमाल पर होगी जेल व जुर्माना दोनों

SI News Today

From today onwards, the ban will be polyethylene, both on imprisonment and fine.

   

यूपी में अब 50 माइक्रॉन से कम की पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। इसके लिए नगर विकास विभाग रविवार को औपचारिक आदेश जारी कर देगा। राज्य सरकार इसके लिए अध्यादेश भी लाने जा रही है। इसमें पॉलिथीन का इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाना दंडनीय अपराध होगा। पॉलिथीन पर बैन लगाने वाला यूपी देश का 19वां राज्य होगा। योगी आदित्यनाथ ने 15 जुलाई से प्रदेश में पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी के आजमगढ़ और वाराणसी दौरे के मद्देनजर पूरा सरकारी अमला शनिवार को वाराणसी में था। इससे शनिवार को औपचारिक आदेश जारी नहीं हो सका। रविवार को यह आदेश हर हाल में जारी हो जाएगा, जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आदेश में पॉलिथीन बनाने से लेकर बेचने व स्टोर करने पर प्रतिबंध होगा। साथ ही प्लास्टिक के कप, ग्लास और पॉलिथीन के सभी तरह के कैरीबैग के इस्तेमाल पर अब जुर्माना लगेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 50 हजार रुपये तक जुर्माना या छह माह तक की सजा होगी। प्रदेश में पॉलिथीन के प्रयोग पर प्रतिबंध की कवायद वर्ष 2000 में शुरू हुई थी, लेकिन अलग-अलग कानूनों के चलते अब तक इस पर अमल नहीं हो सका था। नगर विकास विभाग ने वर्ष 2000 में ‘उप्र प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा अधिनियम’ लागू किया था। इसके तहत 20 माइक्रॉन से कम की पॉलिथीन के उपयोग पर प्रतिबंध है।

पर्यावरण विभाग की 22 दिसंबर 2015 में जारी अधिसूचना में सभी तरह के पॉलिथीन (कैरी बैग) के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई। इसी तरह केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 50 माइक्रॉन से कम पॉलिथीन को पर्यावरण के लिए खतरनाक बताया। अलग-अलग प्रावधानों से पॉलिथीन के प्रयोग पर प्रतिबंध का मामला उलझता रहा। लेकिन अब शासन ने सभी तरह के संशयों को दूर करते हुए केंद्र सरकार के एक्ट के मुताबिक 50 माइक्रॉन से कम की पॉलिथीन को प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में 50 मॉइक्रॉन पूर्ण प्रतिबंध के साथ ही यूपी पॉलिथिन पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का 19वां राज्य बन जाएगा। मामले पर प्रमुख सचिव नगर विकास मनोज कुमार सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार रविवार से प्रदेश में 50 माइक्रॉन से कम की पॉलिथीन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसकी बिक्री व इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक रहेगी। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस संबध में रविवार को औपचारिक आदेश जारी हो जाएंगे।

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