Thursday, December 19, 2024
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अदालत ने निदा के हक़ में फैसला देकर लगाया इस्लाम की तौहीन करने वालों के मुँह पर तमाचा

SI News Today

Slap on Weird of Islam when The court gave judgment in the favour of Nidaa.

           

बरेली।

शरीयत को गलत तरीके से इस्तेमाल कर शबीना को तीन तलाक फिर ससुर और देवर से हलाला का दर्द देने वाले उसके अपने पति के खिलाफ और शरीयत में हक़ के लिए लड़ने वाली बरेली की शबीना और उनका साथ देने वाली आला हजरत हेल्पिंग सोसायटी की अध्यक्ष निदा खान को बड़ी जीत मिली है. बरेली की जनपद न्यायलय ने बड़ा फैसला लेते हुए, निदा खान दलील को स्वीकार की और तीन तलाक को खारिज कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने उनके पति पर घरेलू हिंसा का मुकदमा चलाने के आदेश दिया है.

मामले कि अधिक जानकारी के लिए पढ़ें- पहले पति ने दिया तलाक़ फिर अपने बाप और भाई से हलाला करने की रखी घिनौनी शर्त

इससे पहले सोमवार (16 जुलाई) को बरेली के प्रतिष्ठित आला हजरत दरगाह ने एक फतवा जारी निदा खान को इस्‍लाम से बाहर करने का ऐलान किया था. निदा ने अपने शौहर शीरान के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस किया था. शीरान ने इस केस को खारिज करने के लिए अदालत से गुहार लगाई थी. शीरान कहा कि वो निदा को तलाक देकर उन्‍हें मेहर और इद्दत के दौरान उनके खर्च के लिए जरूरी रकम दे चुके हैं. फतवा जारी होने के बाद निदा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार किया और कहा कि फतवा जारी करने वाले पाकिस्तान चले जाएं. हिन्दुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है. यहां दो कानून नहीं चलेंगे. निदा ने कहा कि किसी मुस्लिम को इस्लाम से खारिज करने की हैसियत किसी की नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही गुनहगार और बेगुनाह का फैसला कर सकता है.

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