Yug Gupta Murder Case: Court convicts three accused, Will soon get punishment.
#Shimla #HimachalPradesh #YugGupta #MurderCase #ShimlaDistrictSessionsCourt #DeathPenalty
हिमाचल प्रदेश के शिमला में बहुचर्चित युग गुप्ता की अपहरण और हत्या के मामले में अदालत ने सोमवार को गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों को दोषी करार दे दिया. वहीं इन आरोपियों के खिलाफ सजा का ऐलान 13 सितम्बर 2018 को किया जाएगा.
गौरतलब है कि, अपहरण और हत्या के इस सनसनीखेज मामले को विक्रांत बक्शी (22) और उसके दो साथियों चंद्र शर्मा (26) और तेजेंद्र पाल (29) ने 14 जून 2014 को अंजाम दिया था. उन तीनों ने पहले तो उस चार साल के मासूम का अपहरण किया और फिर बच्चे के परिजनों से फिरौती मांगी थी. वहीं आरोपियों ने पकड़े जाने के डर से इन मासूम के साथ कई अत्याचार किये. पहले तरह तरह की यातनाएं दी. उसके बाद बच्ची को शराब पिलाई और फिर उसकी हत्या करके उसका शव पानी के टैंक में फेंक दिया था.
वहीं जब यह मामला शिमला पुलिस हल करने में नाकाम रही थी तब राज्य सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी थी. 20 अगस्त 2016 को सीबीआई ने विक्रांत बख्शी को गिरफ्तार किया और उसके बाद 22 अगस्त 2016 को उसकी निशानदेही के आधार पर CBI ने शिमला के भराड़ी टैंक से बच्चे का कंकाल बरामद किया था. उसी दिन दूसरे आरोपियों चंद्र शर्मा और तेजेंद्र पाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया था.
जांच में पाया गया कि जिस पानी के टैंक में बच्चे की लाश फेंकी गई थी, उसका पानी शिमला के लोग कई महीने तक पीते रहे. मामले की जांच कर रही सीबीआई ने 25 अक्टूबर 2016 को शिमला के डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी.