बिहार के शिवहर जिला में हजारों किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ अब तक नहीं दिए जाने के मामलें में पटना हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है. कोर्ट ने कड़ा रूख अख्तियार करते हुए सहकारिता विभाग के प्रधान सचिव को तलब किया है.
इस जनहित याचिका पर मुख्य न्यायामूर्ति राजेन्द्र मेनन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए प्रधान सचिव को रिकॉर्ड के साथ कोर्ट में आने का आदेश दिया है. इस जनहित याचिका में यह शिकायत की गई थी कि फसल खराब होने के कई माह बाद भी बीमा कंपनियों ने किसानों को इस योजना का लाभ नहीं दिया है.
कोर्ट ने मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए विभाग के प्रधान सचिव को 24 नवंबर को कोर्ट में हाजिर हो कर जवाब देने का निर्देश दिया है. उसी दिन मामले पर फिर सुनवाई होगी. मालूम हो कि बिहार के किसानों के साथ फसल बीमा की राशि का भुगतान हमेशा से एक समस्या रही है.