स्थानीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने सोमवार को अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के अधिवक्ता द्वारा डाले गए आवेदन को निरस्त करते हुए 18 अप्रैल 2017 को सशरीर न्यायालय में हाजिर होने का फरमान सुनाया है। उल्लेखनीय है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय से अभिनेता गोविंदा को इसी मामले में 3 अप्रैल तक की राहत मिली हुई है। न्यायालय के आदेश के अनुसार अब शिल्पा शेट्टी को 18 अप्रैल को न्यायालय में हाजिर होना होगा
क्या है मामला : पाकुड़ के वरीय अधिवक्ता एमएम तिवारी ने अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में वाद संख्या 52/97 दर्ज कराते हुए गीत ‘एक चुम्मा तू मुझको उधार देइ दे’ में बिहार राज्य को नीचा दिखाने व अश्लीलता का प्रचार करने के लिये सिनेमा जैसे बहुप्रचारित मीडिया का सहारा लेने का आरोप लगाते हुए न्यायालय से संज्ञान लेने की प्रार्थना की थी। वहीं अधिवक्ता एमएम तिवारी ने बताया कि पिछले 20 वर्ष से इस केस को लड़ रहा हूं। मामले में अभिनेता गोविंदा, शिल्पा शेट्टी सहित छह आरोपी हैं। न्यायालय ने 18 अप्रैल 2017 को सशरीर उपस्थित होने को कहा है।