Exam sheet can not be found by the accused sheet: Kathua case
कठुआ में आठ साल की बच्ची से गैंगरेप के आरोपी विशाल जंगोत्रा के परिवार ने दावा किया था कि जब घटना हुई, तब वह मुजफ्फरपुर में था और वह मेरठ में एक परीक्षा में भी शामिल हुआ था. फॉरेंसिक रिपोर्ट में सामने आया है कि आरोपी विशाल का दस्तखत उस दस्तखत से मेल नहीं खाता है जो उसने कथित तौर पर मेरठ में अपनी एग्जाम शीट पर की थी.
जांच टीम के अधिकारियों ने बताया कि सेंट्रल फॉरेंसिक साइंसेस लेबॉरेटरी (CFSL) ने जम्मू-कश्मीर पुलिस को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. रिपोर्ट में लिखा है कि एग्जाम शीट में विशाल की जगह किसी और ने दस्तखत किए थे.
इस बीच क्राइम ब्रांच ने विशाल जंगोत्रा के तीन दोस्तों साहिल शर्मा, सचिन शर्मा और नीरज शर्मा को नोटिस जारी किया है. क्राइम ब्रांच ने सोमवार को तीनों को पूछताछ के लिए बुलाया है. सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को क्राइम ब्रांच को पूछताछ की इजाजत दी थी.
विशाल जंगोत्रा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी थी कि विशाल जंगोत्रा सात जनवरी से 10 फरवरी तक मुजफ्फरनगर में तीनों गवाहों के साथ था. उस दौरान वह तीनों गवाहों के साथ मेरठ में परीक्षा में शामिल हुआ.
क्या है मामला?
जम्मू-कश्मीर के घुमंतु बकरवाल समुदाय की 8 साल की बच्ची कठुआ के एक गांव से 10 जनवरी को लापता हो गई थी. एक सप्ताह बाद पास के जंगल में बच्ची का शव मिला था. जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया कि बच्ची का अपहरण कर उसे नशीली दवाएं खिलाकर उसके साथ एक सप्ताह तक गैंगरेप किया गया और बाद में उसकी हत्या कर दी गई. इस मामले में राज्य पुलिस ने सात आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है जबकि एक किशोर आरोपी के खिलाफ कठुआ की अदालत में अलग से चार्जशीट दाखिल किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने 7 मई को फैसला दिया था कि इस मामले की सुनवाई पठानकोट की अदालत में होगी.