जम्मू: कठुआ जिले में बच्ची की बलात्कार के बाद हत्या के कथित मामले की जांच कर रही अपराध शाखा मामले में पूरक आरोप- पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया में है. जम्मू-कश्मीर पुलिस के प्रवक्ता ने शनिवार (21 अप्रैल) को यह कहा. हालांकि प्रवक्ता ने यह नहीं बताया कि पूरक आरोप-पत्र कब दाखिल किया जाएगा. वकीलों के प्रदर्शन के बीच अपराध शाखा ने कठुआ की अदालत में नौ अप्रैल को मामले के आठ आरोपियों में से सात के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. अगले दिन पुलिस ने एक अन्य आरोपी के खिलाफ अलग से आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसे पहले नाबालिग बताया जा रहा था.
एक वक्तव्य में प्रवक्ता के हवाले से कहा गया, ‘‘जांच की सभी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया. जांच एजेंसी पूरक आरोप पत्र दाखिल करने की तैयारी कर रही है.’’ उन्होंने कहा कि उन खबरों में कोई सच्चाई नहीं है कि हत्या से पहले बच्ची का बलात्कार नहीं हुआ था.
केस में धारा 376 जोड़ा गया
प्रवक्ता ने कहा, ‘‘चिकित्सा विशेषज्ञों की राय के बूते पर यह निश्चित है कि आरोपियों ने उस पर यौन हमला किया था.’’ चिकित्सा विशेषज्ञों ने यह भी कहा था कि पीड़ित बच्ची का निजी अंग मूल स्वरूप में नहीं था. चिकित्सकों की राय के आधार पर इस मामले में रणबीर दंड संहिता की धारा 376 को भी जोड़ा गया. विशेषज्ञों की राय के बाद अब इसमें भी कोई संदेह नहीं रहा है कि बच्ची को बंधक बनाकर रखा गया था और उसे मादक पदार्थ दिए जाते थे. उसकी मौत का कारण दम घुटना बताया गया है.
गौरतलब है कि कठुआ की आठ साल की बच्ची का 10 जनवरी को अपहरण कर लिया गया था. बच्ची को एक मंदिर में बंधक बनाकर रखा गया. इस दौरान उसे भूखा रखा गया और नशीली दवाइयां दी गई और बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया. इसके बाद बच्ची की हत्या कर दी गई. बच्ची का शव 17 जनवरी को रसाना गांव के जंगल से मिला था. सरकार ने 23 जनवरी को मामले की जांच राज्य पुलिस की अपराध शाखा को सौंप दी थी. अपराध शाखा ने विशेष जांच दल गठित किया जिसने दो विशेष पुलिस अधिकारियों और एक हेड कांस्टेबल समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया है.