शिमला: बॉलीवुड अभिनेता जितेंद्र को उनकी एक रिश्तेदार की ओर से दर्ज कराए गए यौन उत्पीड़न के मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है. हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले में आगे की कार्यवाहियों पर रोक लगा दी है. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख 23 मई तय की है. मामले में जितेंद्र ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को चुनौती दी है और प्राथमिकी निरस्त करने की मांग की है. गौरतलब है कि पुलिस ने जितेंद्र की रिश्तेदार की शिकायत पर 16 फरवरी को उनके खिलाफ केस दर्ज किया था. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि जनवरी 1971 में एक होटल में उसका यौन उत्पीड़न किया गया.
क्या है पूरा मामला
बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता जितेंद्र के खिलाफ उनकी एक रिश्तेदार ने एक एफआईआर दर्ज कराई है. जितेंद्र की इस महिला रिश्तेदार ने घटना के 47 साल बाद इसका खुलासा किया. रिपोर्ट्स के मुताबिक यह महिला जितेंद्र की कजिन है और उनका कहना है कि जितेंद्र ने 1971 में शिमला में उनका यौन उत्पीड़न किया था. उस वक्त वह 18 साल की थीं और जितेंद्र 28 साल के थे. इस मामले में एक्टर जितेंद्र के खिलाफ न्यू शिमला में एफआईआर दर्ज की गई है.
महिला ने अभी तक नहीं दिए सबूत-पुलिस
पुलिस ने यह केस आईपीसी की धारा 354 के तहत दर्ज किया है. शिकायतकर्ता ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज किया है लेकिन इसके साथ ही उसे होटल में रहने के बारे में सबूत देने के लिए कहा गया है. पुलिस के अनुसार, अभी तक महिला की तरफ से होटल में रुकने का कोई सबूत नहीं दिया गया है और उसने होटल का नाम भी नहीं बताया. वहीं फरवरी में इस शिकायत की जानकारी मिलने के बाद जितेंद्र के वकील ने इस मामले को बेतुका और मनगढ़ंत बताया था.
गौरतलब है कि, शिकायतकर्ता ने फरवरी में ईमेल के जरिए जितेंद्र के खिलाफ शिकायत की थी. इसमें महिला ने कहा था कि जितेंद्र ने पीड़ित के लिए नई दिल्ली से शिमला आने की ‘व्यवस्था’ की थी, ताकि वह उस सेट पर आ सके, जहां वह एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे. महिला ने इस शिकायत में आरोप लगाया था कि रात में शिमला पहुंचने पर जितेंद्र नशे की हालत में उसके कमरे तक पहुंचे थे और दो बिस्तरों को आपस में जोड़ा और उसका यौन उत्पीड़न किया. हालांकि, उस वक्त जितेंद्र ने इस बात से इनकार किया था और कहा था कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी.