नरेंद्र मोदी सरकार ने 30 जून की रात को जोरशोर से जीएसटी लॉन्च किया। एक जुलाई से जम्मू-कश्मीर छोड़ पूरे देश में जीएसटी लागू हो गया। केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी लॉन्च करने के करीब छह घंटे बाद पश्चिमी रेलवे का एक ट्रेन टिकट निरीक्षक (टीटीई) रेल यात्रियों से 20-20 रुपये “जीएसटी” वसूलने लगा। जाहिर है केंद्र सरकार या रेल मंत्रालय ऐसा कोई टैक्स नहीं ले रही थी। टीटी आम जनता को बेवकूफ बनाकर पैसे वसूल रहा था। खास बात ये है कि मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह प्रदेश गुजरात का है।
अहदमाबाद से वालसाड जा रही गुजरात क्वीन (ट्रेन संख्या 19033) में आम जनता से पैसे उगाहने वाले टीटी आरडी सोनी को रेलवे ने नौकरी से निलंबित कर दिया गया है। एक यात्री ने टीटी द्वारा 20-20 रुपये जीएसटी वसूलने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया जिससे ये पूरा मामला सामने आया। अहमदाबाद मिरर की रिपोर्ट के अनुसार कुछ यात्रियों ने टीटी के खिलाफ रेलवे बोर्ड में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद जांच के आदेश दिए गए। मिरर की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिमी रेलवे के प्रवक्ता ने बताया कि आरोप की निलंबित कर दिया गया है लेकिन शायद सोनी को इसकी खबर नहीं।
सोनी ने अहमदाबाद मिरर से कहा कि एक वरिष्ठ कर्मचारी ने उससे कहा था कि 12 बजे रात से जीएसटी लागू हो गया है और हर यात्री से अतिरिक्त टैक्स लेना है। सोनी ने अखबार से बताया कि उसका फोन काम नहीं कर रहा था इसलिए वो इस पर अपने वरिष्ठ अधिकारियों से स्पष्टीकरण नहीं ले सका और यात्रियों से पांच प्रतिशत जीएसटी लेने लगा। टीटी के अनुसार उसने करीब 35 यात्रियों से टैक्स के नाम पर पैसा लिया लेकिन ये भ्रम की वजह से हुआ। सोनी ने दावा किया कि जब उसका फोन सही हो गया तो उसने वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क किया और स्थिति साफ होने पर यात्रियों का पैसा लौटा दिया।
रिपोर्ट के अनुसार सोनी द्वारा जीएसटी टैक्स लिए जाने का कुछ यात्रियों ने विरोध किया और कुछ ने उसका वीडियो बना लिया। निलंबित किए जाने के बारे में सोनी ने कहा कि उसे अभी आधिकारिक तौर पर इसकी सूचना नहीं मिली है। वहीं रेलवे के अधिकारियों के अनुसार सोनी से सोमवार (तीन जुलाई) को इस मामले पर पूछताछ होनी है। केंद्र सरकार ने देश में लगने वाले सभी अप्रत्यक्ष करों को खत्म करने की मंशा से एक जुलाई से जीएसटी लागू किया। “एक देश, एक कर” के दर्शन से प्रेरित जीेसटी के तहत सभी वस्तुओं और सेवाओं को चार वर्गों में बांट कर उन पर पांच, 12, 18 और 28 प्रतिशत की दर से टैक्स लगेगा। विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दर जीएसटी काउंसिल ने तय की है।