रामपुर में लड़की के परिजन ने निकाह में बीफ परोसने की लड़के के परिजन की मांग ठुकराते हुए विवाह रद्द कर दिया। दरअसल लड़के वाले ने शर्त रखी थी कि या तो हमारे मेहमानों का स्वागत बीफ व्यंजनों से करें या विवाह रद्द होने के लिए तैयार रहें। वधु पक्ष ने दूसरी शर्त स्वीकार कर ली। उन्होंने उनकी कार की भी मांग ठुकरा दी।
घटना दरियागढ़ गांव की है। लड़की के परिजन ने वर के माता पिता और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। पटवाई के थाना प्रभारी राजेश कुमार तिवारी ने आज बताया कि वर के रिश्तेदारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच चल रही है।
गौरतलब है कि पूरे देश में बीफ को लेकर विवाद है। आए दिन कोई न कोई घटनाएं सामने आ रही है केन्द्र सरकार ने गौमांस पर रोक लगाने के लिए बाजार से गौवध के लिए गाय खरीदने पर रोक लगा दी है। इस नये नियम के दायरे में गाय के अलावे गोवंश के दूसरे पशु भी हैं। लेकिन सीपीएम, टीएमसी, जेडीयू, कांग्रेस समेत कई दलों ने केन्द्र सरकार के इस नये नियम का विरोध किया है। हालांकि मंगलवार (30 मई) को मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने केन्द्र की इस अधिसूचना पर लोक लगा दी है और केन्द्र सरकार से इस मुद्दे पर 4 हफ़्तों में जवाब मांगा है।
इसी बीच राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि गाय को मारने वालों (गौवध) के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनिश्चित की जानी चाहिए। कोर्ट ने गौवध पर 10 साल के कारावास की सजा को बढ़ाकर उम्रकैद करने का सुझाव दिया है। जज ने हिंगोनिया गौशाला मामले पर फैसला सुनाते हुए सरकार को यह सुझाव दिए।