A man in West Bengal sex with stray animals
पश्चिम बंगाल पुलिस ने 35 साल के एक शख्स को आवारा कुत्ते के साथ कुकर्म करने के आरोप में गिफ्तार किया है। आरोपी की पहचान कमलेश महतो के तौर पर की गई है। वह पेपर मैन्युफेक्चरिंग यूनिट में एक दैनिक मजदूर है और स्टाफक्वार्टर में रहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी कमलेश ने उस वक्त ऐसा घिनौना काम किया, जब उसकी पत्नी और 3 बच्चे बिहार में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। आरोपी ने कबूल किया है कि जब भी उसका परिवार बाहर होता है तो वह अक्सर किसी आवारा जानवर को अपने कमरे में खींच लेता है और उसके साथ कुकर्म करता है। चश्मदीदों की मानें तो आरोपी आवारा कुत्ते को खींचकर फैक्ट्री के अंदर बने घर में ले गया था। युवकों ने पीछा किया तो कमलेश कुत्ते को वहीं छोड़कर भाग गया। युवक उस कुत्ते को लेकर वैटनरी हॉस्पिटल गए, तब उसके साथ कुकर्म की पुष्टि हुई। इसके बाद देर रात आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पर आईपीसी की धारा 377 के तहत मामला दर्ज हुआ है।
इस धारा के तहत अप्राकृतिक यौन संबंध को गैरकानूनी ठहराया गया है। अगर कोई स्त्री-पुरुष आपसी सहमति से भी अप्राकृतिक यौन संबंध बनाते हैं तो इस धारा के तहत 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। किसी जानवर के साथ यौन संबंध बनाने पर भी यही धारा लागू होती है। यानी उक्त मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को दस साल तक की सजा हो सकती है। सहमति से दो पुरुषों या दो महिलाओं के बीच यौन संबंध भी इस कानून के दायरे में आता है। गे मैरिज समर्थकों ने इस धारा को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। इस पर सुनवाई चल रही है।