चुनाव आयोग ने आज (बुधवार को) सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर एक प्रत्याशी के एक ही सीट से चुनाव लड़ने वाली याचिका का समर्थन किया है. चुनाव आयोग ने कहा कि जब एक उम्मीदवार दो सीटों से जीत जाता है तो वह एक सीट से इस्तीफा दे देता है. यह मतदाताओं के साथ सरासर अन्याय है.
आयोग ने कहा कि ऐसी स्थिति में उस सीट पर दोबारा चुनाव कराए जाते हैं और सरकारी खजाने पर इसका अतिरिक्त बोझ पड़ता है. गौरतलब है कि, भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में ‘एक प्रत्याशी एक सीट’ का फॉर्मुला लागू करने के लिए याचिका दायर की है.
चुनाव आयोग ने कहा कि सीट खाली करने वाले उम्मीदवार से दोबारा चुनाव का खर्च वसूला जाना चाहिए. हालांकि केंद्र सरकार के जवाब दाखिल न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई जुलाई तक के लिए टाल दी है.
आपको बता दें कि अपनी याचिका में अश्विनी उपाध्याय ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत धारा 33(7) को चुनौती दी है. उन्होंने मांग की है कि एक उम्मीदवार के दो सीटों पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए. चुनाव आयोग ने याचिकाकर्ता की इस मांग का समर्थन करते हुए नियमों में बदलाव की मांग की है.