File an ITR by July 31 or you will have to pay a fine of Rs 5000.
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FY 2017-18 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2018 है। करदाता इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में देरी न करें, क्योंकि ऐसा करने पर आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
कितनी देरी पर कितना जुर्माना?
अलग अलग अवधि के दौरान अगर आप भूलवश या जानबूझकर 31 जुलाई 2018 तक अपना ITR दाखिल नहीं करते हैं, तो आपको आयकर की धारा 234F के अंतर्गत पेनाल्टी का भुगतान करना होगा।
अगर आपकी आय पांच लाख तक या उससे कम है, तो आपको 1000 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी। वहीं 5 लाख से ज्यादा आय होने पर एक दिन की देरी होने पर भी आपको 5,000 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी। हालांकि आपको इस हाल में 31 दिसंबर तक अपना रिटर्न फाइल ही करना होगा। अगर आप अपना ITR 1 जनवरी से 31 मार्च 2019 तक भरते हैं तो आपको 10,000 रुपये तक पेनाल्टी देने होंगे। आयकर की धारा 234 A के अंतर्गत पेनाल्टी के साथ साथ आपको 1% का ब्याज भी वसूला जायेगा। यह पेनाल्टी किसी भी हाल में आपको वापस नहीं की जाएगी।
अगर आप 31 जुलाई 2018 तक FY 2018 का अपना ITR फाइल कर देते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है वर्ना इनकम टैक्स रिटर्न 31 दिसंबर 2018 तक फाइल करने पर आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
वहीँ अगर आप 31 दिसंबर तक भी ITR फाइल नहीं करते हैं और 31 मार्च 2019 तक आयकर रिटर्न फाइल करते हैं, तो आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।
Important Link For Filling ITR- https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home