Thursday, November 21, 2024
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सुब्रमण्यम को केस में दखल देने से रोकने की अर्जी पर 23 तारीख को होगी सुनवाई: पुष्कर मामला

SI News Today

Hearing on the 23rd hearing on Subramaniam’s intervention to interfere in the case: Pushkar case

  

बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को सुनंदा पुष्कर मौत केस में दखल देने से रोकने की मांग वाली अर्जी पर पटियाला हाउस कोर्ट 23 अगस्त को सुनवाई करेगा. पटियाला हाउस कोर्ट ने शशि थरूर की उस अर्जी को मंजूर कर लिया है, जिसमें उन्होंने पेशी से छूट मांगी थी. कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पटियाला हाउस कोर्ट में अर्जी दायर कर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी को इस केस में दखल देने से रोकने की मांग की है. साथ ही शशि थरूर ने दिल्ली पुलिस से सुनंदा मौत मामले की विजिलेंस रिपोर्ट 23 अगस्त तक दिए जाने की मांग भी की है. सुनंदा की मौत के मामले में आरोपी थरूर पटियाला हाउस कोर्ट स्थित एडिशनल चीफमेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल की अदालत में पेश हुए थे. कोर्ट ने थरूर को नियमित जमानत दे दी थी. दो दिन पहले थरूर को कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली थी. थरूर को कोर्ट में एक लाख रुपये का निजी मुचलका और एक गारंटी देने के बाद नियमित जमानत दी गई थी. इस दौरान सुब्रमण्यम की याचिका का भी विरोध हुआ था. मामले में एसआईटी ने शशि थरूर को आरोपित मानते हुए आरोप-पत्र दाखिल किया था.

कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा की 17 जनवरी 2014 को चाणक्यपुरी स्थित पांच सितारा होटल लीला पैलेस के सुइट नंबर 345 में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. मौत को पहले आत्महत्या बताया गया था, लेकिन एक साल बाद विसरा रिपोर्ट आने के बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया था. एम्स के मेडिकल बोर्ड ने सुनंदा के शव का पोस्टमार्टम किया था. 29 सितंबर 2014 को मेडिकल बोर्ड ने दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट सौंप दी थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि सुनंदा की मौत जहर से हुई है. बोर्ड ने कहा था कि कई ऐसे रसायन हैं जो पेट में जाने या खून में मिलने के बाद जहर बन जाते हैं. लिहाजा, बाद में उनके वास्तविक रूप के बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल होता है.

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