Friday, November 22, 2024
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रेप के खिलाफ और सख्त हुआ कानून, 12 साल से कम उम्र की नाबालिगों से रेप पर मिलेगी मौत की सजा

SI News Today

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नाबालिग लड़कियों के साथ रेप जैसे जघन्य अपराध पर मोदी सरकार के संरक्षण अधिनियम पॉक्‍सो एक्‍ट में बदलाव को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी मंजूरी दे दी ​है। बता दें शनिवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के लिए मोदी सरकार ने पॉक्‍सो एक्‍ट में संशोधन कर रेप के दोषी को फांसी की सजा देनें पर मुहर लगाई थी।

बच्चों से बलात्कार की घटनाओं ने देश को हिला रखा है। लोगों ने बच्चों के संरक्षण के लिए सड़कों पर जगह-जगह प्रदर्शन किया और मोदी सरकार से रेप पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। पिछले दिनों में हुई कठुआ में दुष्‍कर्म की घटना ने सरकार को कड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। जिसके चलते प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई।

केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह के अलावा केंद्र सरकार के सभी बड़े मंत्री मौजूद रहे। बैठक में मोदी सरकार ने 12 साल तक बच्ची के साथ रेप करने वाले आरोपी को मौत की सजा देने का ऐलान किया। केंद्र सरकार के इस फैसले को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मुहर जरूरी थी।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इस मामले में जरा भी देर ना करते हुए पॉक्‍सो एक्‍ट में बदलाव को मंजूरी दे दी और उन्होंने मोदी सरकार के इस कदम की सराहना भी की है। राष्ट्रपति ने ​कहा कि, देश में जो परिस्थितियां हैं उनमें यह आवश्यक था कि वह तत्काल कदम उठाएं। पॉक्‍सो एक्‍ट को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अदालतों को 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप के दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाने की इजाजत मिल गई है।

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