कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड की राजधानी रांची के सिविल कोर्ट में केस दर्ज किया गया है. राहुल के खिलाफ अवमानना का नोटिस भी जारी किया गया है. दरअसल राहुल गांधी को झारखंड के बीजेपी कार्यकर्ता नवीन झा ने मानहानि का नोटिस भेजा था. जिसमें 15 दिनों के अंदर नोटिस का जवाब मांगा गया था. लेकिन राहुल गांधी के द्वारा नोटिस जवाब नहीं देने के बाद उनके खिलाफ सिविल कोर्ट में (1698/2018) केस दर्ज किया गया है. साथ ही अवमानना का नोटिस भेजा गया है. इस मामले में सुनवाई अगले महीने 2 मई को की जाएगी.
झारखंड बीजेपी के कार्यकर्ता नवीन झा ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि का नोटिस भेजा था. राहुल पर बीजेपी की छवि धूमिल करने का आरोप लगाते हुए अपने अधिवक्ता के माध्यम से 10 करोड़ की मानहानि का दावा किया था.
झारखंड बीजेपी के कार्यकर्ता नवीन झा के अधिवक्ता विनोद कुमार साहु द्वारा राहुल गांधी को बीजेपी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर लीगल नोटिस भेजा कर 15 दिनों के अंदर माफी मांगने की बात कही गई थी. माफी नहीं मांगने कि स्थिति में मानहानि के 10 करोड़ रुपये की भुगतान की बात कही गई थी. अधिवक्ता के मुताबिक आईपीसी की धारा 499/500 के तहत राहुल गांधी को नोटिस भेजा गया था.
गौरतलब है कि राहुल गांधी ने दिल्ली में आयोजित कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा था कि बीजेपी में हत्या का आरोपी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, जो कांग्रेस पार्टी में कभी संभव नहीं है. चंदन झा के वकील के मुताबिक राहुल गांधी के उस बयान से उन्हें गहरा धक्का लगा है. इसलिए उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ मानहानि का दावा किया है.