Monday, January 27, 2025
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अब घर खरीदना होगा आसान क्यूंकि जीएसटी की दरों में आयी है भारी गिरावट

SI News Today

Now it is easy to buy a home because the GST rates have come down heavily.

 

अपने सपनो के घर के लिए अब ज्यादा अच्छी खबर है. माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने निर्माणाधीन परियोजनाओं में मकानों पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर 5% कर दी है और इसमें इनपुट कर का लाभ खत्म करने का फैसला किया है. साथ ही किफायती दर के मकानों पर भी जीएसटी दर को 8% से घटाकर 1% करने का फैसला किया गया है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रविवार को यहां जीएसटी परिषद की बैठक के बाद इस फैसले की जानकारी दी. इस फैसले से मकान खरीदारों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. परिषद ने इसके साथ ही किफायती दर की परिभाषा को भी उदार किया है.

अब महानगरों में 45 लाख रुपये तक की लागत वाले और 60 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के मकानों को इस श्रेणी में रखा जाएगा. इसी तरह छोटे-मझोले शहरों में 90 वर्ग मीटर तक के मकानों को इस श्रेणी का माना जाएगा. आवासीय परियोजनाओं के लिए जीएसटी की ये दरें एक अप्रैल, 2019 से लागू होंगी. इस समय निर्माणाधीन या ऐसे तैयार मकान जिनके लिए काम पूरा होने का प्रमाणपत्र (कंप्लीशन सर्टिफिकेट) नहीं मिला हो, उन पर खरीदारों को 12% की दर से जीएसटी देना पड़ता है. लेकिन वर्तमान व्यवस्था में मकान निर्माताओं को इनपुट (निर्माण सामग्री) पर चुकाये गए कर पर छूट का लाभ भी मिलता है.

जीएसटी की रविवार को तय दरों के तहत उन्हें (परियोजना निर्माताओं को) इनपुट कर की छूट का लाभ नहीं मिलेगा. सरकार जमीन-जायदाद की परियोजनाओं में ऐसे मकानों/भवनों पर जीएसटी नहीं लगाती है, जिनकी बिक्री के समय ‘कंप्लीशन सर्टिफिकेट’ मिल चुका होता है. अरुण जेटली ने संवाददाताओं से कहा कि यह (जीएसटी दर में कमी का) फैसला निश्चित रूप से भवन निर्माण क्षेत्र को बल प्रदान करेगा.

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