Now the journey will be more comfortable for the girls, These provisions can be brought
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यात्रा के वक़्त ट्रेन में लड़की या महिलाओं के साथ छेड़खानी की वारदात अक्सर सामने आते रहते हैं. इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कड़े कानून भी है और ट्रेन में छेड़खानी करने पर आरोपी को एक साल तक जेल की सजा का प्रावधान है.
बता दें कि,अब रेलवे सुरक्षा बल ने सजा कि इस अवधि को एक साल से बढ़ाकर तीन साल किए जाने का प्रस्ताव भेजा है. आरपीएफ ने रेलवे अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव दिया है.
गौरतलब है कि ट्रैन में किसी महिला के साथ छेड़छाड़ करते हुए पकड़े जाने पर आरोपी पर आईपीएस की धारा 354 के तहत मामला दर्ज होता है और इस धारा में अधिकतम सजा का प्रवाधान एक साल का जेल है. अगर रेलवे अधिनियम में संशोधन होता है तो इस तरह के मामले में आईपीएस की धारा का नहीं बल्कि रेलवे एक्ट का पालन किया जाएगा.
आरपीएफ ने अपने प्रस्ताव में महिला कोच में सफर करने वाले पुरुष यात्रियों के जुर्माने को भी दोगुना करने का सुझाव दिया है. रेल एक्ट की धारा 162 के तहत किसी पुरूष यात्री द्वारा महिला कोच में सफर करने पर 500 रुपये के आर्थिक जुर्माने का प्रावधान है. आरपीएफ ने इस जुर्माने को 1,000 रुपये करने की मांग की है.