Rabri Devi and Tejashwi Yadav get relief in IRCTC scam.
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IRCTC घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता तेजस्वी यादव को पटियाला हाउस कोर्ट की CBI की विशेष अदालत ने जमानत दे दी है. वहीं RJD अध्यक्ष व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद ने भी गुरुवार को रांची की सीबीआई अदालत के सामने सरेंडर किया था.
दरअसल, IRCTC मामले में अदालत ने लालू प्रसाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव समेत सभी आरोपियों को 31 अगस्त को अदालत में पेश होने के लिए समन भेजा था.
बता दें पटियाला हाउस कोर्ट की सीबीआई कोर्ट ने IRCTC घोटाला मामले में तेजस्वी और राबड़ी देवी को एक-एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है. वहीँ कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के दौरान ना तो आरोपियों की रिमांड की मांग की और ना ही उनकी जमानत का विरोध किया.
आखिर क्या है आरोप
ईडी का आरोप है कि पुरी और रांची स्थित रेलवे के दो होटलों के अधिकारों के सब-लीज कोचर के स्वामित्व वाली मेसर्स सुजाता होटल प्राइवेट लिमिटेड को दिए जाने में प्रसाद और आईआरसीटीसी के अधिकारियों ने अपने पदों का गलत प्रयोग किया. होटल के सब-लीज के बदले पटना के एक प्रमुख स्थान की 358 डेसिमल जमीन फरवरी 2005 में मेसर्स डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को दे दी गई थी. उस वक्त के सर्किल दरों से काफी कम दर पर यह जमीन कंपनी को दी गई थी.
ED ने आरोप-पत्र में कहा, काफी महंगी जमीन से लैस वह कंपनी धीरे-धीरे राबड़ी देवी और तेजस्वी को ट्रांसफर कर दी गई. बहुत ही सस्ती
कीमत पर शेयर खरीद कर ऐसा किया गया. एजेंसी ने कहा, जमीन हासिल करने के लिए इस्तेमाल में लाई गई धनराशि संदिग्ध स्रोत से आई थी और मेसर्स अभिषेक फाइनांस कंपनी लिमिटेड नाम की एक एनबीएफसी का इस्तेमाल करके पी.सी. गुप्ता से जुड़ी कंपनियों के जरिए उसका धनशोधन किया गया था. इसके बाद राबड़ी देवी और तेजस्वी ने उचित बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर मेसर्स डिलाइट मार्केटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के शेयर खरीदे थे.