काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान दो दिन जेल में बिताने के बाद रिहा हो गए. जेल से वह सीधे एयरपोर्ट के लिए निकल गए. वह आज ही मुंबई के लिए रवाना होंगे. सलमान खान को 50-50 हजार के दो मुचलकों की शर्त पर कोर्ट ने जमानत दी है.
इससे पहले गुरुवार को जोधपुर की सीजेएम कोर्ट ने सलमान खान को 20 साल पुराने काले हिरण के शिकार से जुड़े मामले में दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सज़ा और 10,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट से सीधे जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया था.
सलमान के वकील कोर्ट में दलील दी थी कि हाईकोर्ट उनके मुव्विकल को दो अन्य मामलों में बरी कर चुका है. वहीं कोर्ट ने कहा कि यह साबित नहीं हो सकता कि चिंकारा को सलमान ने ही अपने लाइसेंस रिवॉल्वर से मारा था. सलमान खान के वकील ने कहा कि गवाहों के बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है. सलमान के वकील ने कहा कि पोस्टमार्टम के लिए हिरण की हडि्डयां ही भेजी गई थीं.
जोधपुर कोर्ट ने इस मामले में अन्य सभी आरोपियों – सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को बरी कर दिया था. सलमान खान के खिलाफ जजमेंट 196 पेज का है. जोधपुर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत में सज़ा पर बहस के दौरान जहां सरकारी वकील ने अधिकतम सजा की मांग की थी, वहीं सलमान के वकील ने कम से कम सजा दिए जाने का अनुरोध किया था. जोधपुर जेल में सलमान खान कैदी नंबर-106 हैं और उन्हें बैरक नंबर 2 में रखा गया है.
काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान की जमानत पर कोर्ट में सुनवाई LIVE UPDATES:
– एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए सलमान खान
-जमानत मिलने के बाद जोधपुर जेल से बाहर आए सलमान खान…आज ही मुंबई के लिए होंगे रवाना
– सलमान खान बिना कोर्ट के मंजूरी के देश छोड़कर नहीं जा सकते.
– अदालत ने कहा है कि सात मई को होने वाली सुनवाई के दौरान सलमान खान को कोर्ट के सामने पेश होना है.
– जानकारों का कहना है कि एक बार अदालत से जमानत मिलने के बाद जेल प्रशासन उन्हें रिहा करने से रोक नहीं सकता है.
– अदालत इस मामले की अगली सुनवाई सात मई को करेगी.
– सलमान खान शाम 6.30 से 7.30 बजे तक जेल से रिहा हो जाएंगे.
– बताया जा रहा है कि 5.30 तक सलमान खान कोर्ट के रिहाई के आदेश जारी हो जाएंगे और जेल को भेज दिए जाएंगे.
– सलमान खान को जमानत तो मिल गई है पर अब सवाल उठ रहा है कि क्या वो आज से जेल से बाहर आएंगे कि नहीं.
– जेल में दो दिन रहने के बाद सलमान खान आएंगे बाहर
– 50-50 हजार रुपये के दो निजी मुचलके पर मिली जमानत
– सलमान खान को दो जमानती मुचलके पर मिली जमानत
– जेल प्रशासन ने कहा कि जेल के अंदर कोई सेल्फी और मोबाइल फोन की इजाजत नहीं है. जेल के अंदर कहीं से खाना नहीं आता है और जेल प्रशासन ही सलमान खान को खाना देता है.
– सलमान के वकील ने कहा कि हाईकोर्ट उनके मुव्विकल को दो अन्य मामलों में बरी कर चुका है. कोर्ट ने कहा है कि यह साबित नहीं हो सकता कि चिंकारा को सलमान ने ही अपने लाइसेंस रिवॉल्वर से मारा था.
– सलमान खान के वकील ने कहा कि गवाहों के बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता है.
– सलमान के वकील ने कहा कि पोस्टमार्टम के लिए हिरण की हड्डियां ही भेजी गई थीं.
– अभियोजन पक्ष ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हुआ था कि हिरणों की मौत गोली लगने से ही हुई थी.
– अभियोनज पक्ष ने सलमान की दलील का विरोध करते हुए कहा कि चश्मदीद गवाहों के बयान उनके खिलाफ है.
– अदालत ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद फैसला दो बजे के बाद के लिए सुरक्षित रखा
– सलमान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू
– सलमान खान के वकील ने कहा, हम हाईकोर्ट भी जा सकते हैं.
– सरकारी वकील पोखर राम बिश्नोई भी कोर्ट पहुंचे
– सलमान खान की बहन अलवीरा भी कोर्ट पहुंची.
– सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा भी जोधपुर कोर्ट पहुंचा.
– सलमान खान की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे सेशन कोर्ट के जज रवींद्र कुमार जोशी जोधपुर कोर्ट पहुंचे. वह सलमान खान की जमानत पर सुनवाई करेंगे.
विश्नोई ने बताया कि अदालत ने सलमान खान की जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं. अदालत ने अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब करने के बाद सुनवाई कल तक के लिए टाल दी.
शनिवार को सुनवाई के समय से पहले ही राजस्थान हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई कर रहे जज रवींद्र कुमार जोशी सहित कई सारें जजों का तबादला कर दिया. इसके बाद ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि जमानत की सुनवाई टल सकती है, मगर अब मिल रही खबरों की मानें तो आज यानी शनिवार को भी इस मामले की सुनवाई होगी.
जोधपुर कोर्ट ने इस मामले में अन्य सभी आरोपियों – सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को बरी कर दिया था. सलमान खान के खिलाफ जजमेंट 196 पेज का है. जोधपुर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत में सज़ा पर बहस के दौरान जहां सरकारी वकील ने अधिकतम सजा की मांग की थी, वहीं सलमान के वकील ने कम से कम सजा दिए जाने का अनुरोध किया था. जोधपुर जेल में सलमान खान कैदी नंबर-106 हैं और उन्हें बैरक नंबर 2 में रखा गया है.
टिप्पणियां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने 1998 में हुई इस घटना के संबंध में 28 मार्च को मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए फैसला बाद में सुनाने की घोषणा की थी. गौरतलब है कि फैसला सुनाए जाने के समय सभी आरोपी कलाकार सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे और नीलम अदालत में मौजूद थे.