Friday, November 22, 2024
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काला हिरण शिकार केस में सलमान दोषी करार! 5 साल की होगी सजा…

SI News Today

जोधपुर: बीस साल पुराने काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर की चीफ ज्युडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने सलमान खान को दोषी करार दिया है। उन्हें दो साल जेल की सजा सुनाई जा सकती है। इस केस में सह आरोपी सैफ अली, तब्बू, सोनाली और नीलम को संदेह के लाभ पर बरी कर दिया गया है। पेशी के लिए ये सभी बुधवार को यहां पहुंच गए थे। मामला सितंबर-अक्टूबर 1998 का है। तब ये सभी फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के सिलसिले में जोधपुर में थे। सलमान खान और उनके साथियों पर 2 चिंकारा और 3 काले हिरणों (ब्लैक बक) के शिकार का आरोप लगा था। सलमान पर आर्म्स एक्ट के तहत भी केस दर्ज हुआ था।

क्यों दोषी करार दिए गए?

1) हिरण शिकार के चारों केस में सबसे मजबूत था यह मामला
– यह केस सबसे पुख्ता था, क्योंकि 1 अक्टूबर 1998 की रात जब इन बॉलीवुड स्टार्स ने कांकाणी में संरक्षित वन्य प्राणी दो काले हिरणों का शिकार किया था तो ग्रामीणों ने गोली की आवाज सुनकर उनका पीछा भी किया था। ग्रामीणों ने उन्हें मौके पर देखा था और हिरणों के शव भी वन विभाग को सुपुर्द किए थे। इस मामले में सलमान गोली चलाने के आरोपी बनाए गए।
– शिकार से जुड़े बाकी के दोनों केस में इकलौता चश्मदीद हरीश दुलानी था, उसने भी बयान बदल लिए थे। उसने सलमान के अलावा दूसरे कलाकारों को पहचानने से इनकार कर दिया था। दूसरा कमजोर पक्ष यह भी था कि उसमें हिरणों के शव नहीं मिले थे।

2) दूसरी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई
– कांकाणी केस में पहली रिपोर्ट डॉ. नेपालिया की थी। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक, एक हिरण की मौत दम घुटने से और दूसरे हिरण की मौत गड‌्ढे में गिर जाने और श्वानों द्वारा उसे खाने से हुई थी। अभियोजन पक्ष का कहना था कि यह रिपोर्ट सही नहीं थी क्योंकि इसमें गन इंजरी की बात नहीं थी।
– इसके बाद मेडिकल बोर्ड बैठाया गया। बोर्ड ने दूसरी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में दोनों काले हिरणों की मौत की वजह गन शॉट इंजरी ही बताई।

इस मामले में सलमान पर कितने केस, उनमें क्या हुआ?
– कुल चार केस थे। तीन हिरणों के शिकार के और चौथा आर्म्स एक्ट का। दरअसल, तब सलमान के कमरे से उनकी निजी पिस्टल और राइफल बरामद की गई थीं, जिनके लाइसेंस की मियाद खत्म हो चुकी थी।

कहां और कब किए गए शिकार?
– सलमान पर जोधपुर के घोड़ा फार्म हाउस और भवाद गांव में 27-28 सितंबर 1998 की रात हिरणों का शिकार करने का आरोप। कांकाणी गांव में 1 अक्टूबर को 2 काले हिरणों के शिकार करने का आरोप।

सैफ अली, नीलम, सोनाली और तब्बू क्यों आरोपी थे?
– कांकाणी गांव शिकार मामले में गवाहों ने कोर्ट में बताया था कि गोली की आवाज सुनकर वे मौके पर पहुंचे थे। शिकार सलमान ने किया था। जीप में उनके साथ सैफ अली, नीलम, सोनाली और तब्बू भी थे। इन पर सलमान को उकसाने का आरोप था। गांव वालों को देखकर सलमान मारे गए हिरणों को वहीं छोड़कर गाड़ी लेकर चले गए थे।

कितने मामलों में सजा सुनाई, कितनों में बाकी?
1) कांकाणी गांव केस: इसी केस में सलमान को गुरुवार को दोषी ठहराया गया।
2) घोड़ा फार्म हाउस केस: 10 अप्रैल 2006 को सीजेएम कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी। सलमान हाईकोर्ट गए। 25 जुलाई 2016 को उन्हें बरी किया गया। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।
3) भवाद गांव केस: सीजेएम कोर्ट ने 17 फरवरी 2006 को सलमान को दोषी करार दिया और एक साल की सजा सुनाई। हाईकोर्ट ने इस मामले में भी सलमान को बरी कर दिया है। राज्य सरकार ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है।
4) आर्म्स केस:18 जनवरी 2017 को कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की है।

सलमान ने 20 साल में 18 दिन जेल में काटे
– हिरण शिकार के 3 मामलों में सलमान पुलिस और ज्यूडिशियल कस्टडी में 18 दिन जेल में रह चुके हैं।
6 दिन: वन विभाग ने 12 अक्टूबर 1998 को हिरासत में लिया था। वे 17 अक्टूबर तक जेल में रहे।
6 दिन: घोड़ा फार्म मामले में 10 अप्रैल 2006 को सलमान को लोअर कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई। 15 अप्रैल तक जेल में रहे।
6 दिन: सेशन कोर्ट ने इस सजा की पुष्टि की। तब 26 से 31 अगस्त 2007 तक सलमान जेल में रहे।

कितनी सजा हो सकती है?
– वाइल्ड लाइफ एक्ट की धारा 149 के तहत काला हिरण का शिकार करने पर अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है। कुछ साल पहले तक यह 6 साल थी। सलमान का केस 20 साल पुराना है, ऐसे में उन्हें अधिकतम 6 साल की ही सजा हो सकती है।

3 साल से ज्यादा की सजा पर जाना पड़ेगा जेल
– सलमान को अगर 3 साल से अधिक सजा होती है तो हर हाल में जेल जाना पड़ेगा। सेशन कोर्ट में अपील दायर कर सजा सस्पेंड करानी पड़ेगी, लेकिन जब तक सेशन कोर्ट से सजा सस्पेंड नहीं होगी, तब तक जेल में रहना पड़ेगा। 3 साल या इससे कम सजा हुई तो उन्हें सेशन कोर्ट से ही बेल मिल सकती है।

सलमान को जान से मारने की धमकी, पुलिस की सांसें अटकीं
– पंजाब-हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई ने कुछ महीने पहले ही कोर्ट में पेशी के दौरान सलमान को जान से मारने की धमकी दी थी।

– लॉरेंस अभी भरतपुर जेल में है, लेकिन उसके 20 गुर्गे जोधपुर जेल में बंद हैं। पुलिस ने जेल डीजी को लेटर लिखा है लिखकर सलमान और अन्य कलाकारों की जेल में सुरक्षा का अनुरोध किया है। डीआईजी जेल ने कहा है कि फिल्म कलाकार जेल आते हैं तो उन्हें सभी कैदियों से अलग रखा जाएगा।

– बता दें कि मुंबई में शूटिंग के वक्त भी अनजान आदमी के हथियार लेकर सलमान के पास पहुंचने की खबर पर उन्हें पुलिस सुरक्षा में घर पहुंचाया गया था।

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