भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से अपील की है कि वह जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा सेना के जवान पर प्राथमिकी दर्ज कराए जाने के मामले में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण को तलब करके जवाब मांगे. उन्होंने सीतारमण पर राज्य सरकार को मामला दर्ज करने के लिए अनधिकृत मंजूरी देने का आरोप लगाया है. राष्ट्रपति के साथ बैठक के बाद स्वामी ने बताया, “मैंने राष्ट्रपति से सीतारमण को तलब करने और उनसे जवाब मांगने को कहा है.” शोपियां में सेना के काफिले को निशाना बनाकर किए गए पथराव के बाद सेना द्वारा चलाई गई गोली से दो नागरिकों की मौत के मामले में पुलिस ने सेना पर प्राथमिकी दर्ज की है. स्वामी ने कहा कि यह प्राथमिकी शासन पर ‘धब्बा’ है और दुनियाभर में भारत की स्थिति को कमजोर करता है.
वहीं दूसरी ओर शोपियां में हाल ही में हुई गोलीबारी की घटना में आरोपी बनाए गए सैन्य अधिकारी के पिता की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने सोमवार (12 फरवरी) को सुनवाई करने पर सहमति जता दी है. जम्मू कश्मीर के शोपियां में गोलीबारी की घटना में पुलिस द्वारा सेना के मेजर आदित्य कुमार पर दर्ज की गयी प्राथमिकी को खारिज करने की मांग करते हुए उनके पिता ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया है. लेफ्टिनेंट कर्नल करमवीर सिंह ने कहा है कि 10 गढ़वाल राइफल्स में मेजर उनके बेटे को प्राथमिकी में ‘गलत और मनमाने ढंग से’ नामजद किया गया है क्योंकि यह घटना अफस्पा वाले एक क्षेत्र में सैन्य ड्यूटी पर जा रहे सैन्य काफिले से जुड़़ी है. इस सैन्य काफिले को घेर कर भीड़ ने उस पर पथराव किया जिससे कई सैन्य वाहन क्षतिग्रस्त हो गये थे.
मेजर कुमार समेत सेना की 10 गढ़वाल यूनिट के कर्मियों पर रणबीर दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 307 (हत्या के प्रयास) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है. दरअसल शोपिया के गनोवपोरा गांव में जब सैन्य कर्मियों ने पथराव कर रही भीड़ पर गोलिया चलायी थीं तब दो नागरिक मारे गये थे. उसके बाद मुख्यमंत्री ने इस घटना की जांच का आदेश दिया था.