The UP government said, it is difficult to declare Agra as heritage : Protection of Taj Mahal
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सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को ताज सरंक्षण के लिए विजन डाक्यूमेंट दाखिल करने का समय 15 नवंबर तक बढ़ा दिया है. वहीं यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया कि उसके लिए ये मुश्किल है कि पूरे आगरा को हेरिटेज सिटी घोषित करे .
दरअसल जब, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को कहा कि वो ताजमहल के आसपास के क्षेत्र को हेरिटेज घोषित करने पर विचार करे. जिसपर जवाब देते हुए विजन डाक्यूमेंट को लेकर यूपी सरकार ने कहा कि वो इस संबंध में एक्सपर्ट से राय ले रही है, लिहाजा वो फाइनल विजन डाक्यूमेंट 15 अक्टूबर तक नहीं दे पाएगी.
यूपी सरकार ने अहमदाबाद के सेंटर फॉर इंवायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नालॉजी की मदद लेने की बात भी कही है. गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में ताज महल संरक्षण मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से ताज महल के रखरखाव के लिए सरकार द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट पैनल को एक महीने में विजन डाक्यूमेंट देने का निर्देश दिया था.
वहीं सवाल भी उठाए गए थे. कोर्ट ने कहा कि अभी तक सरकार को ये ही नहीं पता है कि इस क्षेत्र में इंडस्ट्री कितनी चल रही हैं. तो इसका मतलब है कि उसका विजन डाक्यूमेंट ड्राफ्ट ही गलत है. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी उस वक्त की जब सरकार द्वारा ताज महल के सरंक्षण के लिए बनाए गए एक्सपर्ट पैनल की सदस्य प्रोफेसर मीनाक्षी दोहते ने कोर्ट को बताया कि पहले राज्य सरकार ने उन्हें इलाके की इंडस्ट्री की लिस्ट दी थी, लेकिन बाद में कहा कि उसमें बदलाव किया जाएगा, क्योंकि वो लिस्ट सही नहीं है. जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ने यूपी सरकार पर कई सवाल उठाए.