Triple Talaq Bill will be presented in the Rajya Sabha with three amendments
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संसद के मानसून का आज है आखिरी सत्र और इससे हो सकता संसद में आज बवाल। राज्यसभा में पेश किया जाएगा आज तीन तलाक के बिल को। बिल के प्रावधानो का विरोध करने वाले विपक्षी दलों का इसपर जमकर हंगामा करने की आशंका जताई जा रही है। जिसके पश्चात ये उम्मीद की जा रही है कि अब यह बिल पास हौ जाएगा। दरअसल अपने सभी सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए बीजेपी ने व्हिप जारी कर दिया है। आपको बता दे कि कांग्रेस ने इसके पहले ट्रिपल तलाक के बिल में कई सारी कमियां निकाली थी जिसके पश्चात बिल को अब संबोधित किया जा रहा है। यह बिल विरोध के चलते राज्यसभा में लंबित पड़ा था जबकि लोकसभा में पहले ही पारित हो गया था।
आपको बता दे कि नए बिल में तीन तलाक को गैर जमानती अपराध तो माना ही गया है लेकिन इस संशोधन के हिसाब से अब जमानत देने का अधिकार सिर्फ मजिस्ट्रेट से होगा। जिसके साथ ही विधेयक में भी एक संशोधन किया गया है। और वो संशोधन यह है कि पीड़ित का रिश्तेदार व जिनसे खून का रिश्ता हो सिर्फ वो ही अब शिकायत दर्ज कर सकता है।
दरअसल संसद में लंबित तीन तलाक़ बिल में मोदी सरकार ने बृहस्पतिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में तीन मुख्य बदलाव को मंजूरी दे दी। जिसके तहत अब केवल पत्नी के खून के रिश्तेदार या ससुराल पक्ष के रिश्तेदार ही अपराध पर मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। फिलहाल इस मामले पड़ोसी व रिश्तेदार मुकदमा दर्ज नही का सकते हैं। और दूसरा बदलाव यह है कि अगर पति-पत्नी मजिस्ट्रोट के सामने समढौते के लिए तैयार होकर कुबूल करें तो समझौता हो सकता है। इतना ही नही इसमें जुर्माना भी देना होगा जो मजिस्ट्रेट तय करेगा। तीसरा और सबसे आखिरी बदलाव यह है कि यदि आरोपी की पत्नी का पक्ष सुनने के बाद मजिस्ट्रेट जमानत दे सकता है तो आरोपी की जमानत थे से नही मिलेगी।