आपके पास ट्रेन की कनफर्म टिकट है और किसी कारण से आप यात्रा नहीं करना चाह रहे हैं या अपनी जगह किसी और को भेजना चाह रहे हैं तो आप अपनी टिकट को अपने किसी फैमिली मेंबर को ट्रांसफर कर सकते हैं। रेलवे ने इसके लिए कुछ गाइडलाइन जारी की हैं। रेलवे ने अपने बयान में कहा है कि महत्वपूर्ण स्टेशनों के मुख्य आरक्षण पर्यवेक्षक को रेलवे प्रशासन द्वारा टिकट ट्रांसफर करने के लिए अधिकृत किया जाता है, वह किसी सीट या बर्थ पर यात्रा करने वाले के नाम में बदलाव कर सकता है।
अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको ट्रेन के डिपार्चर टाइम से 24 घंटे पहले टिकट ट्रांसफर के लिए लिखित आवेदन दे सकते हैं। आप अपना रिजर्वेशन केवल अपने परिवार के सदस्य को ही ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे की मां, पिता, भाई, बहन, बेटा, बेटी, पति और पत्नी। इसके अलावा किसी तीसरे शख्स को आप अपना कंफर्म टिकट ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं।
रेलवे के इस नियम के मुताबिक अगर कोई छात्र अपने कंफर्म टिकट पर सफर नहीं कर पा रहा है तो वो अपना कंफर्म टिकट किसी दूसरे छात्र को ही ट्रांसफर कर सकता है। इसके लिए उसे ट्रेन के निर्धारित समय से 48 घंटे पहले आवेदन करना होगा। वहीं अगर आप किसी ग्रुप में सफर कर रहे हैं और आपका जाना कैंसिल हो गया हो गया तो आप 48 घंटे पहले आवेदन कर किसी दूसरे के नाम टिकट ट्रांसफर कर सकते है।
नेशनल कैडेट के एक समूह द्वारा इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। जिन्होंने रिजर्व चिकट ले रखा है। वह अपनी टिकट किसी दूसरे कैडेट को ट्रांसफर कर सकता है। इसके लिए कैडेट्स के ग्रुप के हैड को 24 घंटे पहले आवेदन करना होगा। इस तरह से टिकट को केवल एक बार ट्रांसफर किया जा सकता है। वहीं मैरिज पार्टी ग्रुप, एनसीसी कैडेट, स्टूडेंट्स के ग्रुप के कुल मेंबर के केवल 10 फीसदी टिकट ही ट्रांसफर किए जा सकते हैं।