रांची: चारा घोटाले से जुड़े एवं देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की अवैध निकासी के मुकदमे में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, आर के राणा, जगदीश शर्मा एवं तीन पूर्व आईएएस अधिकारियों समेत 16 दोषियों की सजा पर सीबीआई विशेष अदालत शनिवार दोपहर दो बजे अपना फैसला सुनाएगी. इस मामले में शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सभी आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी. लालू प्रसाद यादव के वकील चितरंजन प्रसाद ने शुक्रवार को हुई सुनवाई के बाद मीडिया को यह जानकारी दी. इससे पहले शुक्रवार को अदालत में सभी की सजा पर बहस पूरी हुई.
इससे सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में गुरुवार को 11 बजे चारा घोटाले के मामले में दोषी करार दिए गए सभी 16 लोगों की सजा की अवधि पर बहस शुरू होनी थी, लेकिन अदालत ने कार्यवाही प्रारंभ होने के बाद इसके लिए दोपहर बाद दो बजे का समय तय किया था. इसके चलते सुरक्षा कारणों के मद्देनजर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को होतवार स्थित बिरसा मुंडा जेल से दोपहर पौने दो बजे सीबीआई अदालत में पेश किया गया था.
लालू के साथ इस मामले के सभी 16 अभिुक्तों को अदालत में पेश किया गया, जहां सभी की सजा की अवधि पर उनके वकीलों ने बहस की. बहरहाल, अदालत के वर्णक्रमानुसार अभियुक्तों की सजा पर बहस सुनने के फैसले के चलते लालू की सजा की अवधि पर बहस प्रारंभ नहीं हो सकी. उन्हें अदालत ने पौने तीन बजे के लगभग वापस न्यायिक हिरासत मे जेल भेजने के निर्देश दिए. इस मामले में सजा की अवधि पर अदालत ने फैसला शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया था. लेकिन शुक्रवार को इस मामले में कोर्ट ने शनिवार को सजा सुनाने का फैसला किया.
लालू की अदालत में पेशी को लेकर बिरसा मुंडा जेल से विशेष अदालत तक सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए थे. बाद में लालू विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत से निकलकर चारा घोटाले के दो अन्य मामलों में पेशी के लिए गए और फिर वापस बिरसा मुंडा जेल चले गए. अदालत ने इस मामले में 22 आरोपियों में से 16 आरोपियों को दोषी करार देने के बाद उन्हें हिरासत में लेकर बिरसामुंडा जेल भेजने के निर्देश दिये थे.
इससे पूर्व बुधवार को को जैसे ही अदालत की कार्यवाही प्रारंभ हुई थी रांची बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अदालत को सूचित किया था कि उनके सहयोगी बिंदेश्वरी प्रसाद का निधन हो गया है, लिहाजा दोपहर बाद वकील अदालती कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे.
जिन आरोपियों को अदालत ने चारा घोटाले के इस मामले में दोषी करार दिया है, उनमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, आर के राणा, जगदीश शर्मा, तीन आइएएस अधिकारी तत्कालीन वित्त आयुक्त फूलचंद सिंह, पशुपालन विभाग के तत्कालीन सचिव बेक जूलियस एवं एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी महेश प्रसाद भी शामिल हैं.
लालू प्रसाद यादव ने जेल जाने से पूर्व कहा था कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया है और इस फैसले के खिलाफ वह उच्च न्यायालय जाएंगे, जहां उन्हें अवश्य न्याय मिलेगा. उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है.