आम आदमी पार्टी (आप) एक बार फिर नए विवाद में फंसती हुई नजर आ रही है। इस बार निर्धारित समय के भीतर पार्टी द्वारा ऑफिस खाली ना करने के कारण दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने आप पर 27 लाख रूपए का जुर्माना लगाया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने बीते मंगलवार को जवाब देते हुए गुहार लगाई कि उन्हें बंगला नंबर 206, राउज एवेन्यू से ही दफ्तर चलाने की अनुमति दे दी जाए। बता दें कि उप सचिव देबासिस बिस्वाल द्वारा जारी किए गए नोटिस में कहा गया कि अवैध कब्जे को बढ़ावा देने के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें किसी भी तरह की ढील दी जाए। इसलिए अवैध कब्जे के लिए पार्टी जुर्माने का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। पीडब्ल्यूडी द्वारा की गई गणना के अनुसार 31 मई तक ये राशि 27,73,802 के बराबर है। पत्र में आगे कहा गया है कि ये राशि उस समय जमा होगी जब ऑफिस को पूरी तरह खाली कर दिया जाएगा। वहीं पार्टी इस दौरान ऑफिस खाली नहीं करती है तो ये राशि लगातार बढ़ती चली जाएगी।
बता दें कि इस साल अप्रैल में पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी कर राउज एवेन्यू ऑफिस को तुरंत खाली करने का कहा था। नोटिस में कहा गया कि नियमों का उल्लंघन कर पार्टी ने ये ऑफिस हासिल किया है। अप्रैल में ही दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने भी आप के दफ्तर आवंटन बतौर पार्टी दफ्तर तुंरत रद्द कर दिया था। इसमें कहा गया कि जो बंगला मंत्रियों को दिया गया है उसे सरकार खुद अपनी पार्टी का ऑफिस बनाने के लिए नहीं दे सकती हैं। हालांकि ऑफिस खाली करने के आदेश के बाद आम आदमी पार्टी ने इसे चुनौती दी। पार्टी ने कहा कि उन्हें राउज एवेन्यू में अपना ऑफिस बनाए रखने इजाजत दी जाए। दूसरी तरफ हाल में पीडब्ल्यूडी द्वारा जारी किए गए नोटिस में आप द्वारा दफ्तर चलाने वाली सभी दलीलों को खारिज कर दिया है बल्कि इसके जवाब में पार्टी पर भारी जुर्माना भी लगाया है।