दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले मामले की सुनवाई करते हुए पूर्व दूरसंचार मंत्री ए.राजा, द्रमुक सांसद कनिमोझी समेत मामले के सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया है. मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस एसपी गर्ग ने राजा, कनिमोझी और अन्य लोगों को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए कहा है. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अब अगली सुनवाई 25 मई को होगी.
सीबीआई ने विशेष न्यायालय के तथ्यों पर उठाए सवाल
सीबीआई ने विशेष न्यायालय के निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय के तथ्यों को दरकिनार करने पर सवाल उठाए. एजेंसी ने कहा था कि उन्होंने हाईकोर्ट में इसलिए अपील किया है, क्योंकि अभियोजन द्वारा आरोप को सिद्ध करने के लिए पेश किए गए सबूतों को विशेष अदालत ने सही परिप्रेक्ष्य में नहीं लिया. सीबीआई ने यह भी कहा कि अदालत ये बताने में विफल रही कि अुनच्छेद 2(1)(यू) के अंतर्गत किस आशय से अपराध को परिभाषित किया गया, जिसमें अपराध ठहराने के बदले सिर्फ आपराधिक गतिविधि की पहचान की जाती है.
क्या था विशेष न्यायालय का फैसला
इस मामले में विशेष न्यायाधीश ओ.पी. सैनी ने निर्णय सुनाते हुए कहा था कि सीबीआई और ईडी मामले में आरोपी 33 लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मुहैया कराने में विफल रही हैं. ऐसा माना जाता है कि इस मामले की वजह से कांग्रेसनीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन को वर्ष 2014 के चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था. राजा और कनिमोझी के अलावा इस मामले में विशेष अदालत ने 17 अन्य को भी रिहा कर दिया था. सीबीआई का आरोप था कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में अनियमितताओं के चलते सरकारी खजाने को 30,984 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.