नीट परीक्षा के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बाद कड़ा और कृपाण धारण करने वाले एमबीबीएस के सिख परीक्षार्थियों को तय समय से एक घंटे पहले परीक्षा केन्द्र पर पहुंचना होगा. अदालत ने गुरुवार (3 मई) को कहा कि सीबीएसई पंथ से जुड़ी इन वस्तुओं को परीक्षा केन्द्र के भीतर ले जाने से नहीं रोक सकती है, जबकि इन्हें विमान में भी लेकर जाने की अनुमति होती है.
न्यायमूर्ति एस. रविन्द्र भट और न्यायमूर्ति ए. के. चावला की पीठ ने सीबीएसई की उस दलील को खारिज कर दिया कि इन वस्तुओं सहित किसी प्रकार के धातु से बने सामान को परीक्षा केन्द्र के भीतर ले जाने की मनाही है. पीठ ने कहा कि ‘‘अस्पष्ट आशंकाओं’’ के आधार पर आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं.
पीठ ने कहा कि ऐसी अस्पष्ट आशंका नहीं होनी चाहिए कि परीक्षा के लिए आने वाले लोग नकल करेंगे ही. क्या इन वस्तुओं के दुरुपयोग की एक भी मिसाल है? अगर आप अपने नियमों के मुताबिक चलें तो बहुत सारी बातें हैं. नियमों की समरूपता मूर्खता के हद में नहीं बदल जानी चाहिए.