UP employee insurance scheme’s CMO suspended
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श्रम विभाग के प्रमुख सचिव सुरेश चंद्रा ने सोमवार को कर्मचारी राज्य बीमा योजना (श्रम चिकित्सा सेवाएं, लखनऊ क्षेत्र) के प्रभारी मुख्य चिकित्साधिकारी (सीएमओ) डॉ. वीके खरे को सरकारी नौकरी में रहते हुए भी प्राइवेट प्रैक्टिस करने के आरोप में निलंबित कर दिया। निलंबन के वक़्त उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा योजना निदेशालय, कानपुर से संबद्ध किया गया है.
प्रमुख सचिव ने बताया कि प्रदेश में प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक होने के बाद भी कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं लखनऊ क्षेत्र के प्रभारी मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. वीके खरे लखनऊ के घसियारी मंडी, नाका स्थित निजी क्लीनिक चलाया करते थे.
उन्होंने बताया कि, डॉ. वीके रोजाना शाम को छह बजे से साढ़े नौ बजे तक और रविवार को सुबह नौ बजे से दोपहर एक बजे तक प्राइवेट प्रैक्टिस किया करते थे। प्रमुख सचिव ने बताया कि ने आगे बताया कि डॉ. वीके ने प्राइवेट प्रैक्टिस न करने का शपथ किया था जिससे उन्हें नॉन प्रैक्टिस भत्ता मिला करता था.
वहीं जब डॉ के इस करतूत की शिकायत मिलने पर इन आरोपों की जाँच हुई, जिसमे डॉ दोषी पाए गए. जिसके बाद दोषी डॉ के खिलाफ विभाग ने पूरी रिपोर्ट तैयार कर राज्यपाल राम नाईक को भेजी . राज्यपाल ने रिपोर्ट देखने के बाद डॉ को तुरंत निलंबित करने का आदेश दिया.