लखनऊ: 09 अप्रैल, 2017
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राहुल भटनागर ने समस्त जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि प्रदेश में तेजाब के भण्डारण एवं बिक्री को नियंत्रित करने व उसके दुरुपयोग को रोकने तथा आपराधिक कृत्यों में तेजाब के इस्तेमाल को कठोरता से प्रतिबन्धित करने के लिये उ0प्र0 विष (कब्जा और विक्रय) नियमावली, 2014 में निहित प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाये। उन्हांेने यह भी निर्देश दिये कि समस्त तेजाब विक्रेता 15 दिन के भीतर तेजाब के स्टाक की रिपोर्ट सम्बन्धित उप जिला मैजिस्ट्रेट के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि उप जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा निरीक्षण के समय तेजाब के स्टाक की सही स्थिति न पाये जाने पर उप जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा सम्पूर्ण स्टाक जब्त कर लिया जाये और विक्रेता पर अधिकतम 50 हजार रुपये तक जुर्माना भी अधिरोपित किया जा सकता है। मुख्य सचिव ने उप जिला मैजिस्ट्रेट्स द्वारा तेजाब की दुकानों का नियमित रूप से निरीक्षण न करने तथा प्रतिमाह की 07 तारीख तक गृह विभाग को निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर अप्रसन्नता व्यक्त की।
मुख्य सचिव ने यह निर्देश समस्त जिलाधिकारियों को परिपत्र निर्गत कर दिये हैं। उन्होंने कहा कि नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार विष (एसिड एवं जहर) को भण्डारित करने, कब्जे में रखने एवं विक्रय के लिये लाइसेंस धारित करना तथा तेजाब या विष के विक्रय के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप में रजिस्टर अनिवार्य रूप से रखना होगा। उन्हांेने कहा कि रजिस्टर में दिनांक, प्राप्ति की मात्रा और उस व्यक्ति का नाम और पता (जिससे प्राप्त किया गया हो), उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे विक्रय किया गया है, विक्रय की गयी मात्रा तथा अवशेष मात्रा का निर्धारित स्तम्भ में स्पष्ट उल्लेख करते हुये क्रेता का निर्धारित स्तम्भ में हस्ताक्षर निरक्षर होने पर अंगूठे का निशान लगवाया जाये। इसके अतिरिक्त विक्रेता द्वारा क्रेता से शासन द्वारा निर्गत फोटोयुक्त पहचान पत्र (जिसमें पते का स्पष्ट उल्लेख हो) का अवलोकन कर उसकी प्रति भी सुरक्षित रखी जाये।
श्री भटनागर ने जिलाधिकारियों को यह भी निर्देश दिये कि सम्बन्धित उप जिला मैजिस्ट्रेट या औषधि-नियंत्रण विभाग या पुलिस अधिकारी या सहायक चिकित्सा अधिकारी द्वारा समय-समय पर रजिस्टर का निरीक्षण कराया जाये। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह की 07 तारीख तक तेजाब (एसिड) विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण करने, पायी गयी अनियमितताओं एवं कृत कार्यवाही तथा अधिरोपित किये गये एवं वसूल किये गये जुर्माने के सम्बन्ध में सूचना संकलित कर गृह विभाग के फैक्स पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाये।