Did the four wheels and 1 lakh rupees was worth the price of innocent Pooja’s Life ?
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कहते हैं शादी-व्याह जीवन के साथ और सात जन्मो तक का सफर होता है. पति पत्नी एक दूसरे के जीवन चक्का होते हैं जो परिवार रूपी गाड़ी खींचता है. मगर क्या इस संवेदना और प्रेम की भावना को दुनिया कोई दौलत तौल सकती है, नहीं. मगर आज भी समाज में कुछ ऐसे भेड़िये घूम रहे हैं जिनसे अपने से कुछ होता नहीं और वो दूसरे की इज़्ज़त और पैसों पर नज़र गड़ाए रहते हैं. अपने अंदर इतनी भी कुव्वत नहीं कि अपना पेट पाल सके और दूसरे के दम पर बड़े बड़े सपने देखते हैं. समाज में आज भी ऐसे नामर्दों की कमी नहीं जो अपनी ख्वाहिशों के लिए किसी की जान कीमत लगाने से नहीं हिचकते. दौलत की हवस के आगे उनके लिए सारे रिश्ते और संवेदनाएं 2 कौड़ी की हो जाती है.
दिल और आत्मा को झकझोर कर रख देने वाला एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले का है. ग्राम- गौरी टिकरा, करौंदीकला, थाना- अखंडनगर, तहसील-कादीपुर के निवासी श्री अमृत लाल की पुत्री पूजा का विवाह संजय पुत्र हरीलाल ग्राम- पतजू पहाड़पुर, थाना- अखंड नगर, तहसील -कादीपुर, जिला- सुल्तानपुर के साथ 20/05/2016 को बड़े अरमानो के साथ की थी. पिता ने अपने औकात से आगे बारातियों का स्वागत सत्कार किया. जो कुछ बन सका अपनी बेटी की ख़ुशी के लिए किया. मगर उसके भाग्य में लिखा ही कुछ और था.
शादी के बाद से उस मासूम पर आये दिन ससुराल वाले और खुद उसका पति दहेज़ के लिए मारते पीटते रहे. भद्दी-भद्दी गलियों से सुबह होती और लाठियों, लात-घूंसो से रात गुजरती. जुल्म की इन्तेहाँ हो गयी और वो वक़्त भी आ गया जब इस जुल्म का अंत बहुत खौफनाक होने वाला था. उस मासूम को ये नहीं पता था कि 21/06/2018 की सुबह उसके लिए मौत की सुबह होगी. पति ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर बड़े ही खौफनाक तरीके से पहले पूजा को मारा-पीटा फिर रस्सी से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. जब पिता का फोन पूजा के मोबाइल पर गया तो आरोपियों ने पूजा की मौत की बात छिपाते हुए गुमराह किया. शक होने पर पिता पूजा की ससुराल जा ही रहे थे तो उसकी लाश को गुपचुप तरीके जलाने के लिए आरोपी पति संजय और उसका परिवार लिए जा रहे थे. पिता ने तुरंत UP-100 को बुलाकर लाश को जलाने का विरोध करने लगे और पूजा के पोस्ट-मार्टम की मांग करने लगे.
फिलहाल पुलिस ने Cr.P.C. की धारा 154 के अंतर्गत आरोपी पति संजय, देवर सुजीत , देवर विजय पुत्रगण हरीलाल, ससुर हरिलाल पुत्र रामअवध और सास के खिलाफ Indian Penal Code 1860 Section 304-B और 498A तथा दहेज़ प्रतिषेध अधिनियम 3 व् 4 के तहत मुकद्दमा दर्ज कर लिया है, जिसकी जाँच के लिए CO कादीपुर D.P. Shukla को नियुक्त किया गया है.
अब सवाल ये उठता है कि क्या किसी मासूम की जान की कीमत महज चार चक्का गाड़ी और 1 लाख रूपए हो सकते है? क्या कोई इतनी निर्दयता के साथ अपनी अर्धांगिनी को मार सकता है. उस मासूम पूजा का क्या दोष था जिसके साथ अग्नि के सात फेरे लेते वक़्त उसके पति ने जीवन भर उसकी रक्षा करने का वचन दिया था.
आज भी जाँच प्रक्रिया धीमी गति से चल रही है, क्यूंकि मृतका पूजा के मौसेरे ससुर स्थानीय कादीपुर विधायक हैं, जिनके प्रभाव से स्थानीय पुलिस की जांच कछुए से भी धीमी गति से चल रही है. पिता से बात करने पर पता चला है कि मुकदद्मा कायम होने से आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुयी और पोस्ट-मार्टम कि रिपोर्ट भी साफ साफ़ शब्दों में नहीं है. हर जगह फ़रियाद की मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही, और थाने पर बुलवाकर किसी तरह से समझौते का दबाव डाला जाता है. अब पिता हर तरफ से हार चुका है मगर न्याय व्यवस्था और #UPCM श्री #YogiAdityanath पर आज आज भी विश्वास है, शायद पूजा को उसका सही न्याय मिल सके.