Thursday, December 26, 2024
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जाधव को फैसले से पहले फांसी दे सकता है PAK

SI News Today

नीदरलैंड के हेग में अंतर्राष्ट्रीय अदालत कुलभूषण जाधव को फांसी पर सुनवाई कर रही है. भारत 11 जजों की बेंच के सामने अपना पक्ष रख चुका है. शाम करीब 6.30 बजे पाकिस्तान को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा. बताया जा रहा है कि आज की सुनवाई में पाकिस्तान कोर्ट के सामने भारत की मांग को ठुकराते हुए केस रिजेक्ट करने की मांग कर सकता है. इस सिलसिले में पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल और दूसरे अधिकारियों के बीच मीटिंग हुई है. सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान कोर्ट के सामने कुलभूषण जाधव के कथित कबूलनामे का वीडियो भी पेश कर सकता है.

सजा पर रोक की मांग
भारत की पैरवी करते हुए सीनियर वकील हरीश साल्वे ने फांसी की सजा पर फौरन रोक की मांग की. उन्होंने कहा कि अदालत जाधव को सुनाई गई सजा को विएना संधि के खिलाफ करार दे. साल्वे ने अदालत को बताया कि कई बार अनुरोध के बावजूद भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों को जाधव से मिलने की इजाजत नहीं दी गई. उनका आरोप था कि जाधव को सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला.उन्होंने आशंका जताई की मामले में कानूनी प्रक्रिया पूरी होने से पहले ही पाकिस्तान जाधव को फांसी दे सकता है.

‘जाधव के खिलाफ आरोप झूठे’
साल्वे ने दावा किया कि जाधव के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं हैं और पाकिस्तान ने महज उनके कथित कबूलनामे के आधार पर फांसी की सजा सुनाई है. मुंबई के रहने वाले कुलभूषण जाधव को अप्रैल महीने में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी. पाकिस्तान का आरोप है कि जाधव भारतीय नेवी के कमांडर हैं और ईरान में झूठी पहचान बनाकर पाकिस्तान के भीतर दहशतगर्दी फैला रहे थे. वहीं, भारत का कहना है कि जाधव नौसेना से रिटायर हो चुके हैं और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने उन्हें ईरान से अगवा किया है. केंद्र सरकार ने 8 मई को जाधव की फांसी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत का दरवाजा खटखटाया था.

भारत ने कोर्ट में क्या कहा? LIVE Update..
-दोपहर करीब 3 बजे हरीश साल्वे ने अपनी तकरीर खत्म की. शाम 6.30 बजे तक के लिए अदालत की सुनवाई स्थगित -भारत ने आशंका जताई कि इस मामले में उसका फैसला आने से पहले ही सजा पर अमल किया जा सकता है.
-कबूलनामे वाली वीडियो से छेड़छाड़ की गई.
-जाधव पर दबाव बनाकर बयान दर्ज किया गया.
-ICJ पाकिस्तानी सैन्य कोर्ट का फैसला रद्द करे.
-जाधव को ईरान से अगवा किया गया.
-भारत जाधव पर लगे सभी आरोपों को खारिज करता है.
-भारत ने 16 बार राजनयिक मदद की गुहार लगाई.
-ICJ पर हमें पूरा भरोसा है.
-तथाकथित सुनवाई में कोई सबूत नहीं दिया गया.
-भारत को पाकिस्तानी मीडिया से खबर मिली.
-ऐसे तीन मामले हैं जिसमें ICJ ने वियना संधि के अनुच्छेद 36 के आधार पर फैसला सुनाया.
-पराग्वे के नागरिक की गिरफ्तारी पर अमेरिका ने भी आंतरिक मामले की दलील दी थी. कोर्ट ने उस मामले को वियना संधि का उल्लंघन माना था.
-पाकिस्तान ने भारत की गुहार पर प्रतिक्रिया नहीं दी.
-जाधव के माता-पिता को पाकिस्तान का वीजा नहीं दिया गया.
-जाधव से मिलने का वक्त नहीं दिया गया.
-वियना संधि में राजनयिकों से मिलने की परमिशन देने की बात है.
-संधि के मुताबिक आरोपी को राजनयिक मदद मिलने का अधिकार है.
-ये नागरिक और देश के अधिकार का उल्लंघन है.
-पाकिस्तान ने वियना संधि का उल्लंघन किया.
-पाकिस्तान ने आनन-फानन में जो फैसला सुनाया है, उसे वो रद्द करे.
-जाधव को काउंसलर मदद नहीं दी गई.
-जाधव की फांसी मानवाधिकारों का उल्लंघन है.
-पाकिस्तान ने राजनयिक मदद देने पर शर्त रखी.

18 साल पहले ‘विमान गिराने’ का उठा था मामला
18 साल पहले दोनों देश अंतरराष्ट्रीय अदालत में आमने-सामने हुए थे. दरअसल 10 अगस्त 1999 को कच्छ क्षेत्र में भारतीय वायु सेना ने एक पाकिस्तानी समुद्री टोही विमान एटलांटिक को मार गिराया था. विमान में सवार सभी 16 नौसैनिकों की मौत हो गई थी. पाकिस्तान का दावा था कि विमान को उसके वायुक्षेत्र में मार गिराया गया और उसने भारत से 6 करोड़ अमेरिकी डॉलर के मुआवजे की मांग की थी. अदालत की 16 जजों की पीठ ने 21 जून 2000 को 14-2 से पाकिस्तान के दावे को खारिज कर दिया.

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