Those 4 constitutional rights which we have borrowed from overseas.
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1. भारतीय संविधान दुनिया में सबसे लंबा संविधान है- इसमें 448 articles, 12 schedules और 98 amendments हैं। दूसरी तरफ, अमेरिकी संविधान सबसे छोटा है।
2. भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने में लगभग 3 साल लगे- संविधान सभा में 284 सदस्य थे, जिनमें से 15 महिलाएं थीं। मसौदा समिति ने नवंबर 1949 में मसौदा प्रस्तुत किया, जिसके बाद इसे पूरा करने में तीन और साल लगे।
3. भारत का संविधान अंग्रेजी और हिंदी दोनों में हस्तलिखित और सुलेखित किया गया था- यह टाइप या मुद्रित नहीं किया गया था। मूल प्रतियां भारत की संसद की पुस्तकालय में हीलियम से भरे case के भीतर सुरक्षित रूप से रखी जाती हैं।
4. भारतीय संविधान को उधार का बैग कहा जाता है- भारतीय संविधान ने अन्य संविधानों से विभिन्न विशेषताएं ली हैं। फ्रांसीसी संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की अवधारणाएं ली गईं। 5 साल की योजनाओं का विचार USSR से लिया गया था और सामाजिक-आर्थिक अधिकारों की अवधारणा आयरलैंड से ली गई थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस कानून पर सुप्रीम कोर्ट का काम होता है वो जापान से लिया गया था। कई अन्य अवधारणाएं हैं जिन्हें अन्य देशों से उधार लिया गया है।
5. 26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ- संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी, 1 9 50 को हस्तलिखित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। दो दिन बाद, 26 जनवरी को भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया।
6. हमारा गणतंत्र दिवस 3 दिनों के लिए मनाया जाता है- Beating the retreat marks से 2 9 जनवरी को उत्सव का अंत हो जाता है।
7. 26 जनवरी, 1950 को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया था- भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक के सारनाथ शेर का एक adapted version है।
8. भारतीय संविधान के गठन में बी.आर. अम्बेडकर की भूमिका महत्वपूर्ण थी- अम्बेडकर हमारे संविधान के मुख्य वास्तुकार थे। यह उनके कारण है कि हमारे संविधान में धर्म की आजादी और अस्पृश्यता के उन्मूलन सहित नागरिक स्वतंत्रता की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है।
Courtesy- Indiatimes