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गाय मारने या तस्करी करने वालों पर रासुका या गैंगस्टर एक्ट लगाओ

गौ-तस्करी की समस्या से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के डीजीपी सुलखान सिंह ने नए आदेश जारी किए हैं। नए आदेश में उन्होंने कहा है कि गौ-तस्करी करने वालों के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। इक्नॉमिक टाइम्स के मुताबिक यह खबर सामने आ रही है। खबर के मुताबिकडीजीपी सिंह ने कहा- “गौ-हत्या और तस्करी रोकने की बेहद जरूरत है। इस काम के लिए अपराधियों पर एनएसए 1980 या फिर गैंगस्टर ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करना चाहिए।” इस कानून के तहत किसी भी आरोपी शख्स को तीन महीने या फिर उससे ज्यादा के लिए हिरासत में रखा जा सकेगा। वहीं एनएसए मामले के तहत दर्ज किए गए केस को लेकर राज्य सरकार को केंद्र सरकार इसकी जानकारी 7 दिन के अंदर देनी होगी।

खबर के मुताबिक सोमवार (5 जून) को डीजीपी ने लखनऊ में हुई बैठक के दौरान नए आदेश पुलिस अधिकारियों को दिए। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर डीजीपी ने और कई निर्देश बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों को दिए। वहीं नए आदेश में पुलिस अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि पुलिस अपराधियों-माफियाओं की बेल को रोकने के लिए कड़े प्रयास किया करें। उन्होंने आदेश दिए कि नोएडा और गाजियाबाद में पुलिसिंग दिल्ली से बेहतर होनी चाहिए। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था भी ठीक रखने और पुलिस अधिकारियों को पूरी वर्दी में होने की सख्त हिदायत भी दी गई।

बता दें देश के कई राज्यों में हाल ही में गौ-तस्करी और गौ-हत्या के आरोप में भीड़ द्वारा कई लोगों की पिटाई किए जाने के कई मामले सामने आए हैं। मार-पीट की ऐसी वारदातों को उकसाने में कथित रूप से दक्षिणपंथी संगठनों का हाथ माना जा रहा है। बीते महीने ग्रेटर नोएडा में कथित गौरक्षकों द्वारा दो लोगों की पिटाई का मामला सामने आया था। जबर सिंह (35) और भूप सिंह (45) नाम के दो लोग मेहंदीपुर गांव से गाय और बछड़ा खरीदकर लाए थे और उन्हें लेकर अपने गांव जेवर जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक, वे लोग पैदल थे और रास्ते में रुककर पेड़ के नीचे आराम करने लगे। तभी कथित गौरक्षकों के दल ने हमला कर दिया था। ऐसे ही राजस्थान में बीते 1 अप्रैल को एक डेरी कारोबारी पहलू खान की गौ-तस्करी करने के आरोप में बेरहमी से पिटाई कर दी थी। पहलू खान भीड़ के हमले में बुरी तरह घायल हो गया था और उसकी मौत हो गई थी। यह वारदात अलवर में हुई थी।

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