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एक शख्स की मौत के मामले में शाहरुख खान पर बनता है केस

बॉलीवुड के स्टार अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ वडोदरा रेलवे स्टेशन पर फिल्म ‘रईस’ का प्रमोशन करने के दौरान हुई एक व्यक्ति की मौत के संबंध में केस चलाया जा सकता है। पुलिस उपाध्यक्ष (पश्चिमी रेलवे) तरुण बरोत ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष रिपोर्ट पेश करते हुए यह दलील दी। उन्होंने कहा कि 23 जनवरी को हुई व्यक्ति की मौत के सिलसिले में शाहरुख खान और एक्सल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड पर आईपीसी की धारा 304 ए2 (लापरवाही के कारण मृत्यु) और रेलवे एक्ट की धारा के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। पुलिस ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट 17 अप्रैल को सौंपी थी। रिपोर्ट में कहा गया कि शाहरुख खान के कारण रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की स्थिति पैदा हुई। शाहरुख की टीम ने सेफ्टी और सुरक्षा मापदंडों की अनदेखी की और शाहरुख ने अपनी टीशर्ट और बॉल्स प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों की ओर फेंकी।

शिकायत दर्ज कराने वाले वकील जितेंद्र सोलंकी ने यह रिपोर्ट साझा की, जिसमें लिखा है, “अगर शाहरुख खान टी-शर्ट, बॉल्स और दूसरी चीजें लोगों के बीच ना फेंकते तो ऐसी घटना नहीं होती। इसलिए एक्सल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के मालिक और फिल्म एक्टर शाहरुख खान पर आईपीसी की धारा 279 (हठी और लापरवाही अधिनियम), 336 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना), 337 (जीवन को खतरे में डालने या अन्य की व्यक्तिगत सुरक्षा के कारण चोट पहुंचाने), 338 (जीवन को खतरे में डालने या दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा के कारण गंभीर चोट पहुंचाना), 304 ए 2 (लापरवाही से मौत के कारण) और रेलवे एक्ट की धारा 145,152,175 और 179 के तहत केस बनता है।”

बता दें कि 23 जनवरी को शाहरुख अपनी फिल्म के प्रचार के लिए अगस्त क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन से मुंबई से दिल्ली की यात्रा कर रहे थे। जब उनकी ट्रेन वडोदरा स्टेशन पहुंची और वह ट्रेन से बाहर उनकी झलक पाने के लिए इकट्ठा हुई भीड़ का अभिवादन करने बाहर आए तो स्टेशन पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा और इस दौरान भगदड़ में वडोदरा के एक व्यक्ति फरीद खान की मौत हो गई।

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