पंजाब की कैप्टन सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के पद पर रहते हुए कॉमेडी शो में काम करने को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने शुक्रवार को टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि सैद्धांतिक रूप से नवजोत सिंह सिद्धू को कॉमेडी शो में काम करना जारी नहीं रखना चाहिए। दो सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि सब कुछ कानूनी तौर पर नहीं देखा जा सकता। सिर्फ कानून की सबकुछ नहीं है। कुछ चीजें नैतिकता और शुचिता पर भी आधारित होती है। हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी वकील एचसी अरोरा द्वारा दायर की गई जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कही। याचिका में कोर्ट से नोटिस जारी करने की अपील की गई थी। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस स्तर पर राज्य सरकार को नोटिस जारी नहीं किया।
क्रिकेटर से राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा मंत्री पद संभालने के बावजूद कॉमेडी शो में काम करना जारी रखने के खिलाफ वकील एचसी अरोड़ा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। अरोड़ा की ओर से सिद्धू के कॉमेडी शो में काम करने पर रोक लगाने की अपील की गई है। अदालत ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 11 मई तय की है। पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल ने अतुल नंदा की ओर से कोर्ट में कहा गया कि हम इस मामले पर गंभीरता से विचार करेंगे।
सिद्घू के कॉमेडी शो में काम करने को लेकर उठे विवाद के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस मामले में कानूनी राय मांगी थी जिस पर एडवोकेट जनरल ने बताया था कि अगर सिद्धू ‘द कपिल शो’ में काम करना जारी रखते हैं तो इसमें न तो संविधान का और न ही जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 का उल्लंघन हुआ है।गौरतलब है कि कॉमेडी शो में काम करने को लेकर उठे विवाद के बाद सिद्धू ने कहा था कि “अगर मुझे समस्या नहीं है तो आप लोग क्यों चिंता कर रहे हो। अगर मुझे शो करना होगा तो मैं यहां (पंजाब) से 3 बजे निकलूंगा और सुबह किसी के भी उठने से पहले वापस आ जाऊंगा।” सिद्धू ने पंजाब विधानसभा चुनाव 2017 से कुछ वक्त पहले ही कांग्रेस पार्टी ज्वॉइन की थी। इससे पहले तक वह बीजेपी से सांसद थे। पंजाब में मिली जीत के बाद कांग्रेस नेता और अब पंजाब के मुख्यमंत्री बने अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू को अपनी कैबिनेट में शामिल किया है। सिद्धू को स्थानीय प्रशासन और पर्यटन विभाग का प्रभार सौंपा गया है। इसके अलावा उनको कला-संस्कृति, पुरातत्व एवं संग्रहालयों का भी काम-काज दिया गया है।