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कर्णन को पश्चिम बंगाल में नहीं ढूंढ पाई पुलिस, अब तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में तलाश जारी

न्यायालय की अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 6 महीने जेल की सजा पाए कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जस्टिस सी.एस.कर्णन को पकड़ पाने में पुलिस को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस अभी तक उन्हें ढूंढ नहीं पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा मुकर्रर करने के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस को उनकी तुरंत गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। पुलिस जैसे ही उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची तो वह चैन्नई (मंगलवार, 9 मई) पहुंच गए जहां उन्होंने अपना पक्ष रखने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जस्टिस कर्णन आखिरी बार उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही नजर आए थे और पुलिस अभी तक उन्हें नहीं ढूंढ पाई है। वहीं पुलिस अब उनकी तलाश तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी करेगी।

पुलिस जस्टिस कर्णन की तलाश आंध्र प्रदेश के श्रीकलाहस्ती और टाडा इलाको में कर रही है। वहीं बीते बुधवार (10 मई) को पश्चिम बंगाल पुलिस जस्टिस कर्णन की तलाश में चेन्नई पहुंची थी। पश्चिम बंगाल पुलिस ने चेन्नई पुलिस कमिश्नर करण सिंघा समेत कई अफ्सरों से बातचीत की। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस जस्टिस कर्णन की तलाश करने के लिए उनके मोबाइल कॉल्स ट्रैक करने की कोशिश कर रही है। बता दें जस्टिस कर्णन को कोर्ट की अवमानना के मामले में सजा सुनाई गई थी। उनके ऊपर कुछ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के मामले में अवमानना का दोषी ठहराया गया है। वहीं खबरों के मुताबिक जस्टिस कर्णन ने आरोप लगाते समय अपने पत्र में जजों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन की गिरफ्तारी के आदेश के साथ मीडिया को भी निर्देश दिए थे कि वह उनके फैसलों को पब्लिश न करें। वहीं सुप्रीम कोर्ट के गिरफ्तारी के आदेश के बाद जस्टिस कर्णन ने देश की फैसले को खारिज किया था। जस्टिस कर्णन ने कहा था कि उन्होंने सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट के सात जजों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।

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