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गुजरात में गो हत्या पर होगी उम्रकैद की सजा: कानून संशोधन

गुजरात विधानसभा ने बजट सत्र के आखिरी दिन शुक्रवार को संशोधित गाय संरक्षण कानून पेश किया गया, जिसके तहत अब गो हत्त्या के लिए अब आजीवन कारावास की सजा होगी। इतना ही नहीं नए कानून में जुर्माना राशि को दोगुना कर दिया गया है।

गुजरात पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2011 ने पहले गाय को मारने और गोमांस को कहीं ले जाने का दोषी पाए जाने पर सात साल कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा का प्रवाधान था।

गौरतलब है कि 12 मार्च को मुख्यमंत्री विजय रुपानी ने कहा था कि गाय को सुरक्षित रखने के लिए सरकार सख्त कानून लेकर आएगी। 2011 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने राज्य में गौहत्या को को पूरी तरह से रोक लगा दी थी। उन्होंने गुजरात पशु संरक्षण अधिनियम 1954 कानून में संशोधन किया था।

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