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निकाय चुनाव: कल तक है वोटर बनने का मौका

नगर निकाय चुनाव के लिए वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने व हटवाने के लिए दावे व आपत्तियां सोमवार तक दर्ज की जाएंगी। इसके बाद दावे व आपत्तियां नहीं ली जाएंगी।
16 से 19 मई के बीच दावों और आपत्तियों का निस्तारण होगा। मतदाता बनने के लिए आवेदक ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। सभी डीएम को 25 मई को फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन करने के निर्देश हैं।

राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम जारी किया है उसके अनुसार नौ मई से दावे व आपत्तियां ली जा रही हैं। दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद 20 से 24 मई के बीच फाइनल वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी।
वेबसाइट से भी कर सकते हैं आवेदन

मतदाता सोमवार तक अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए आयोग की वेबसाइट (http://sec.up.nic.in) से भी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही पहचान पत्र, उम्र का प्रमाण पत्र व निवास प्रमाण पत्र की कॉपी अपलोड करनी होगी।

विधानसभा चुनाव से अलग होती है वोटर लिस्ट
नगर निकायों के चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की अलग वोटर लिस्ट होती है। विधानसभा व लोकसभा चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग की वोटर लिस्ट होती है।

ऐसे में विधानसभा चुनाव में वोटिंग करने वाले मतदाता इसमें मतदान नहीं कर पाएंगे यदि उनका नाम नगर निकाय की मतदाता सूची में नहीं होगा।

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