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मुफ्त में ऑनलाइन पैन नंबर वैरिफाई या चेक करे इस तरीके से

इनकम टैक्स विभाग ने जब से सालाना किराया 1 लाख रुपए से ज्यादा होने पर मकान मालिक का पैन कार्ड जमा कराना अनिवार्य किया है, तभी से दिक्कतें और बढ़ गई है। सैलरीड टैक्सपेयर्स को एचआरए एग्जेम्पशन क्लेम करने के वक्त मकान मालिक के पैन कार्ड की जरूरत होगी। ऐसे में कुछ मकान मालिक टैक्स के डर से पैन देते ही नहीं, तो कुछ पैन नंबर देते हैं लेकिन गलत इस्तेमाल से डरते हुए इसकी कार्ड नहीं देते। ऐसे में अकाउंट/एचआर डिपार्टमेंट को इनकी वैरिफिकेशन करने में दिक्कत होती है।

नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिट्री लिमिटेड (NSDL) ऑनलाइन पैन वैरिफिकेशन सर्विस की सुविधा देता है, लेकिन इसके लिए काफी चार्ज देना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस चार्ज से आप बच नहीं सकते। अगर आपको कोई भी पैन नंबर वैरिफाई करना है या फिर नाम व जन्मतिथि के आधार पर पैन नंबर ढूंढना है तो यह बेहद आसान है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर पैन कार्ड से जुड़ी इन सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं

पैन कार्ड से जुड़े किसी भी व्यक्ति/कंपनी का नाम खोजने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।
या फिर यूआरएल में http://incometaxindiaefiling.gov.in/e-Filing/Services/KnowYourJurisdictionLink.html डालकर भी जा सकते हैं।
यहां आपको पैन नंबर व मोबाइल नंबर डालना होगा।
इसके बाद Submit पर क्लिक करना होगा।
अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा।
OTP डालने के बाद Validate पर क्लिक करें। ध्यान रहे सही OTP डालने के बस तीन मौके दिए जाएंगे।
अब रिजल्ट आपके सामने होगा।

किसी व्यक्ति/कंपनी के नाम और जन्मतिथि के आधार पर पैन नंबर जानने के लिए यहां क्लिक करें
या फिर यूआरएल में http://incometaxindiaefiling.gov.in/e-Filing/UserLogin/LoginHome.html डालकर भी जा सकते हैं।
यहां आपको यूजर आईडी, पासवर्ड और Captcha डालने के बाद लॉगिन पर क्लिक करना होगा।
अगर आप लॉगिन पासवर्ड भूल गए हैं तो Forget Password कर सकते हैं।
इसके अलावा नए यूजर हैं तो रजिस्टर कर सकते हैं।
लॉगिन करने के बाद आपको पैन कार्ड की जानकारी मिल जाएगी।

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