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सुप्रीम कोर्ट ने दी अपराधी अब्दुल मोमिन को राहत, हाई कोर्ट से मिली थी आजीवन कारावास की सजा

SI News Today

IC 814 हाईजैक केस में अपराधी अब्दुल मोमिन को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। शुक्रवार (21 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट ने उसकी दी गई अपील को स्वीकार कर लिया है। अब्दुल को पंजाब और हरियाणा की हाई कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी हुई थी। यह अपील आजीवन कारावास के खिलाफ ही की गई है। दिसंबर 1999 में एयर इंडिया की फ्लाइट IC-814 को हाईजैक किया गया था। उसम वक्त फ्लाइट में 176 यात्री और 15 क्रू मेंबर मौजूद थे। प्लेन को हाईजैक करके कांधार लेकर जाया गया था।

उस वक्त भारत सरकार ने लोगों को सुरक्षित वापस लाने के बदले तीन कश्मीरी आतंकियों को छोड़ा था। उसके बदले 180 यात्री सुरक्षित वापस आ सके थे।

क्या है स्पेशल पिटीशन या SLP: इससे किसी निचली अदालत से मिली सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का विशेष अधिकार मिलता है।

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