सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को 1984 के सिख विरोधी दंगे मामले में सुनवाई करते हुए केस से जुड़ी सभी फाइलें कोर्ट में जमा कराने को कहा है।
पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दंगों की जांच के लिए गठित एसआईटी को स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कहा था। इस मामले की जांच के लिए 2014 में एसआईटी का गठन किया गया था।
याचिकाकर्ता जीएस कहलों ने न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति आर. भानुमति की पीठ को बताया कि एसआइटी जांच में विफल रही है। इसके बाद कोर्ट ने स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा। इससे पहले केंद्र ने कोर्ट को बताया था कि कुल 221 मामलों में से 21 में जांच चल रही है।
इससे जुड़े एक अन्य मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ लाई डिटेक्टर टेस्ट संबंधी सीबीआई की याचिका पर 30 अप्रैल को सुनवाई होनी है।
गौरतलब है कि वर्ष 1984 सिख विरोधी दंगे इंडियन सिखों के खिलाफ थे। इसके पीछे का कारण था तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या, जिसे उनके ही अंगरक्षकों ने अंजाम दी थी। इन दंगों के कारण देश में कई जगहों पर इसमें 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी।