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8 साल की मासूम को घर से उठाकर किया रेप, हैवान ने गला दबाकर की हत्या और शव से भी की ज्यादती

8 years old innocent Raped by 40 years old, kills and damage body too.

 

बालोदतरा (जयपुर)।

राजस्थान के ऊनरोड गांव में 22 जून को गिराब थाना क्षेत्र के ऊनरोड गांव में नाना के घर पर अकेली सो रही 8 वर्षीय मासूम बच्ची का अपहरण 40 वर्ष उम्र के एक हैवान ने कर लिया था फिर उससे दुष्कर्म किया गया और फिर उसका गला घोंटकर हत्या के बाद शव के साथ ज्यादती कर टांके में फेंक दिया। पुलिस ने घटना के तुरंत बाद आरोपी रईश उर्फ रसीद उर्फ रोशन उर्फ रसूल पुत्र धोधे खां को गिरफ्तार कर लिया था। 9 दिन में ही पुलिस ने चार्जशीट पेश कर दी है। बाड़मेर जिले में ये पहला मामला है, जिसमें इतने कम समय में चार्जशीट पेश हुई है। पुलिस द्वारा तैयार की गई 146 पेज की चार्जशीट में 39 गवाह हैं और आरोपी के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति (अत्याचार निवारण प्रकरण) व् पोक्सो एक्ट समेत 11 धाराओं में केस दर्ज किया है। इन धराओं में 20 साल का कठोर कारावास या आजीवन कारावास (प्राकृतिक मौत तक) अथवा फांसी का प्रावधान है। तीन दिन के रिमांड के दौरान पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने गुनाह कबूल कर दिया था। इसके बाद उसे कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। मामले की सुनवाई 5 जुलाई को होगी।

पुलिस द्वारा अदालत में पेश की गई चार्जशीट में 39 गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। इनमें 22 जून की रात्रि को क्या हुआ, कैसे हुआ, सारा ब्याेरा दर्ज है। पुलिस अफसरों, जवानों से लेकर डॉक्टर समेत 27 सरकारी गवाह हैं और 12 गवाह पीड़िता के परिवारजन व मौका साक्षी हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ सजा के लिए पुख्ता सबूत हैं।

पुलिस कोे डीएनए व एफएसएल रिपोर्ट नहीं मिली है। हालांकि चार्जशीट में पोस्टमार्टम रिपोर्ट संलग्न है। इसके अनुसार आरोपी ने मासूम का अपहरण, दुष्कर्म के बाद हत्या और फिर ज्यादती की पुष्टि की गई है। इसमें मासूम के अंगों पर चोट और प्राइवेट अंग को भी बुरी तरह जख्मी किए जाने का भी उल्लेख है।

इस प्रकरण के आरोपी रसीद उर्फ रईस की पैरवी करने को कोई वकील तैयार नहीं है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस घटना को लेकर अधिवक्ता संघ के आह्वान पर सभी वकीलों ने पैरवी नहीं करने का फैसला लिया है। कोर्ट में चार्जशीट पेश हो गई, लेकिन आरोपी पक्ष को पैरोकार नहीं मिला है।

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